मुंबई,(एआर लाइव न्यूज)। मुंबई की लोकल ट्रेन में 11 जुलाई 2006 को हुए सीरियल बम ब्लास्ट मामले में सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया है। हाईकोर्ट ने मामले में मुंबई पुलिस की जांच पर सवाल उठाते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित करने में पूरी तरह विफल रहा है। मामले में मुंबई की स्पेशल कोर्ट ने 2015 में 5 आरोपियों को फांसी और अन्य 7 को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। अदालत ने कहा कि अगर आरोपी किसी अन्य मामले में वांछित नहीं है, तो उन्हे तुरंत जेल से रिहा कर दिया जाएगा। 2006 mumbai train blasts bombay high court acquits all 12 convicts
गौरतलब है कि 11 जुलाई 2006 को मुंबई की अलग-अलग लोकल ट्रेनों में 11 मिनट के अंदर सात सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे। इस आतंकी हमले में 189 लोग मारे गए थे, जबकि 800 से अधिक घायल हुए थे। ये बम चर्चगेट से चलने वाली ट्रेनों के प्रथम श्रेणी के डिब्बों में रखे गए थे। 2006 में हुए इस आतंकी हमले ने मुंबई की लोकल ट्रेन सिस्टम सहित पूरे देश को हिलाकर रख दिया था।
गवाहों के बयानों पर उठाए सवाल : दोषियों को संदेह का लाभ मिला
बॉम्बे हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अनिल किलोर और न्यायमूर्ति श्याम चांडक की विशेष न्याय पीठ ने कहा कि अभियोजन पक्ष द्वारा आरोप साबित न कर पाने के कारण दोषियों को संदेह का लाभ दिया गया। अदालत ने गवाहों के बयानों पर सवाल उठाए। उसने कहा कि विस्फोटों के 100 दिन बाद भी किसी व्यक्ति के लिए संदिग्ध को याद रखना संभव नहीं है। अदालत ने यह भी कहा कि जाँच के दौरान बरामद विस्फोटक, हथियार और नक्शे विस्फोटों से असंबंधित प्रतीत होते हैं। अभियोजन पक्ष यह भी साबित नहीं कर सका कि विस्फोटों में किस तरह के बम इस्तेमाल किए गए थे।
2015 में महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम की विशेष अदालत ने इस मामले में 12 लोगों को दोषी ठहराया था और फैसल शेख, आसिफ खान, कमाल अंसारी, एहतेशाम सिद्दिकी और नवीद खान को मौत की सजा सुनाई थी। सात अन्य दोषियों मोहम्मद साजिद अंसारी, मोहम्मद अली, डॉ तनवीर अंसारी, माजिद शफी, मुजम्मिल शेख, सोहेल शेख और ज़मीर शेख को साजिश में शामिल होने के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब ये 12 आरोपी बरी किए जाएंगे, इनमें कमाल अंसारी की 2021 में कोडिव-19 से मौत हो चुकी है।
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