
जयपुर,(एआर लाइव न्यूज)। उदयपुर में हुए कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में गुरूवार को जावेद नाम के एक आरोपी को राजस्थान हाईकोर्ट से जमानत मिल गयी है। हाईकोर्ट जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस प्रवीर भटनागर की खंडपीठ ने यह आदेश सुनाया है। एनआईए चार्जशीट में जावेद पर मुख्य आरोपी मोहम्मद रियाज अत्तारी के साथ मिलकर साजिश रचने और कन्हैयालाल के दुकान पर होने की रैकी करने का आरोप है। (Kanhaiya Lal hatyakand Rajasthan HC grants conditional bail to accused mohammad javed)
आरोपी जावेद के वकील ने बताया कि जावेद की ओर से हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगायी गयी थी। हाईकोर्ट ने याचिका को स्वीकार कर इस पर सुनवाई की। याचिका में कहा गया था कि एनआईए ने बिना पुख़्ता सबूत सिर्फ कॉल डिटेल के आधार पर उसे गिरफ्तार किया है, जबकि मोबाइल लोकेशन और सीसीटीवी फुटेज में उसके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है। वह लंबे समय से जेल में बंद है, ऐसे में उसे जमानत पर रिहा किया जाए। सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी हत्याकांड की कड़ी में शामिल रहा है, ऐसे में उसे जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी जावेद को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं।
वीडियो पर क्लिक कर सुने किस आधार पर मिली जमानत:-
गौरतलब है कि 28 जून 2022 को उदयपुर में कन्हैया लाल टेलर की निर्मम हत्या कर उसका सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर दिया गया था। मामले में पुलिस ने हत्याकांड के कुछ घंटों में ही मुख्य आरोपी रियाज अत्तारी और गौस मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया था, केन्द्र सरकार के आदेश पर मामले की जांच एनआईए ने अपने हाथ में ली थी।
एनआईए ने हत्याकांड मे जांच पूरी कर पाकिस्तान के कराची निवासी सलमान और अबू इब्राहिम को फरार बताते हुए मुख्य आरोपी गौस मोहम्मद और मोहम्मद रियाज अत्तारी सहित 11 आरोपियों मोहसिन, आसिफ, मोहम्मद मोहसिन, वसीम अली, फरहाद मोहम्मद शेख उर्फ बबला, मोहम्मद जावेद, मुस्लिम मोहम्मद को गिरफ्तार कर इनके खिलाफ चालान पेश किया था। इस मामले में एक अन्य आरोपी फरहाद मोहम्मद शेख उर्फ बबला को भी जमानत मिल चुकी है। एनआईए कोर्ट ने 1 सितंबर 2023 को जमानत दी थी। फरहाद पर एनआईए ने आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज किया था।
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