एसीजेएम सीबीआई कोर्ट ने दिए आदेश
एआर लाइव न्यूज। बहुचर्चित आनंदपाल एनकाउंटर (anandpal encounter) मामले में सीबीआई की ओर से पेश क्लोजर रिपोर्ट को एसीजेएम सीबीआई कोर्ट ने अस्वीकार करते हुए एनकाउंटर में शामिल 7 पुलिसकर्मियों के खिलाफ धारा 302 के तहत हत्या का मुकदमा चलाने और जांच के आदेश दिए हैं।
इन सात पुलिस कर्मियों में तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, चूरू आईपीएस राहुल बारहठ, तत्कालीन सीओ कुचामन सिटी विद्याप्रकाश, पुलिस निरीक्षक सूर्यवीर सिंह, हैडकांस्टेबल कैलाशचन्द्र, कांस्टेबल सोहन सिंह, धर्मपाल व धर्मवीर के खिलाफ मुकदमा चलेगा। कोर्ट ने अगली तारीख 18 अक्टूबर दी है। कोर्ट के इस आदेश के बाद इन पुलिस अधिकारियों और पुलिसकर्मियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
गौरतलब है कि 24 जून 2017 को चूरू के मालासर गांव में राजस्थान पुलिस की एसओजी ने आनंदपाल का एनकाउंटर किया था, इसको लेकर आनंदपाल के परिजनों ने इसे फर्जी एनकाउंटर बताते हुए मामला दर्ज करवाया था। वर्तमान में यह मामला एसीजेएम सीबीआई कोर्ट में चल रहा है। जिसमें सीबीआई ने जांच कर एनकाउंटर को सही मानते हुए क्लोजर रिपोर्ट पेश की थी, जिसे आनंदपाल के परिजनों की तरफ से चैलेंज किया गया था। जिस पर कोर्ट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को अस्वीकार कर एनकाउंटर में शामिल टीम पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच के आदेश दिए हैं।
आनंदपाल ने कर दिया था आत्मसमर्पण, फिर भी पुलिस ने उसे मार दिया
आनंदपाल के वकील भंवर सिंह राठौड़ ने बताया कि आनंदपाल को उस दिन श्रवण सिंह के घर मालासर में 200 पुलिस अधिकारियों ने घेर लिया था, छत के ऊपर आनंदपाल छुपा हुआ था, पुलिस की टीम ऊपर जाने में असफल हो रही थी। पुलिस अधिकारियों ने उसके भाई रूपेंद्र सिंह से रिक्वेस्ट की कि तुम आगे चलो, क्योंकि हम ऊपर जा नहीं सकते और तुम अपने भाई आनंदपाल को सरेंडर करवा दो। हम उसे मारेंगे नहीं, इसके बाद रूपेंद्र पाल सिंह आनंदपाल की तरफ आगे बढ़ा। पुलिस अधिकारी उसके पीछे छत तक पहुंचे। छत पर आनंदपाल ने सरेंडर कर दिया, तुरंत पुलिस अधिकारियों ने उसे पकड़ लिया और छत पर ही उसकी पिटाई की और गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी।
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