
नई दिल्ली,(एआर लाइव न्यूज)। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल (delhi cm arvind kejriwal) को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। अंतरिम जमानत के दौरान वे चुनाव प्रचार कर सकेंगे, हालां कि वे केस के बारे में बात नहीं करेंगे। अंतरिम जमानत पूरी होने पर केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना होगा। केजरीवाल का प्रतिनिधित्व कर रहे सुप्रीम कोर्ट के वकील शादान फरासत ने मीडिया से कहा कि कोर्ट ने उनके चुनाव प्रचार पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है, हम आज ही उनकी रिहाई की कोशिश करेंगे।
गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने शराब नीति केस में केजरीवाल को 21 मार्च 2024 को अरेस्ट किया था। ने 22 मार्च को उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने दिल्ली सीएम को 28 मार्च तक ईडी रिमांड पर भेजा, जो बाद में 1 अप्रैल तक बढ़ाई गई। कोर्ट ने 1 अप्रैल को उन्हें 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया था। तब वे जेल में हैं।
न्याय पीठ ने कहा कि आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को मामले पर कोई भी टिप्पणी करने से रोक दिया है, जिन्हें अप्रैल में इसी मामले में जमानत दी गई थी। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा, अगस्त 2022 में ईडी ने केस दर्ज किया। उन्हें मार्च 2024 में गिरफ्तार किया गया। डेढ़ साल तक वे कहां थे, गिरफ्तारी बाद में या पहले हो भी सकती थी। 21 दिन इधर या उधर से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए।
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