नई दिल्ली,(एआर लाइव न्यूज)। आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम की जगह आने वाले तीनों नए आपराधिक कानून (new criminal laws) 1 जुलाई 2024 से लागू होंगे। केन्द्र सरकार ने शनिवार को तीनों कानूनों को लेकर तीन अधिसूचना जारी की हैं। ऐसे में 1 जुलाई 2024 से भारतीय दंड संहिता (IPC) की जगह भारतीय न्याय संहिता, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड (CrPC) की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और साक्ष्य अधिनियम (एवीडेंस एक्ट) की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होंगे।
केन्द्र सरकार ने भारतीय न्याय संहिता की हिट एंड रन से संबंधित धारा 106(2) के कार्यान्वयन पर अभी रोक लगा दी है। इस धारा के तहत यदि किसी ड्राइवर की ओवर स्पीड ड्राइविंग से किसी राहगीर की मौत हो जाती है और ड्राइवर बिना पुलिस में रिपोर्ट किए भाग जाता है, तो आरोपी ड्राइवर को इसमें 10 साल की कैद और 7 लाख रुपए जुर्माने की सजा का प्रावधान है।
गौरतलब है कि संसद में भारतीय न्याय संहिता के पास होने के बाद देशभर में ट्रक चालकों ने जनवरी माह में बड़ा प्रदर्शन किया था। जिसके बाद सरकार ने ट्रक चालकों को आश्वासन दिया था कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 (2) को लागू करने का फैसला अखिल भारतीय मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से सलाह के बाद ही लिया जाएगा।
नए सिरे से पढ़नी पढ़ेंगी सभी धाराएं
आम लोगों के साथ ही कानून विद, वकीलों, पुलिस सहित दैनिक रूप में कानून संबंधित कार्य करने वाले लोगों को अब नए सिरे से कानूनों की पढ़ना होगा। इसमें सबसे ज्यादा असर भारतीय न्याय संहिता को पढ़ने पर देखा जाएगा। आमतौर पर लोगों को हत्या के लिए आईपीसी की धारा 302, ठगी की 420, जानलेवा हमला की 307, दुष्कर्म की धारा 376 सहित अन्य धाराओं का ज्ञान था। अब अपराध की धाराएं नए कानून में बदल गयी हैं, ऐसे में कानून की नए सिरे से पढ़ाई करनी होगी। 302 की जगह नए कानून में धारा 101, 420 की जगह 316, 307 की जगह 109 और 376 की जगह धारा 63 होगी।
डिसक्लेमर: एआर लाइव न्यूज (AR Live News) से मिलते-जुलते नामों से रहें सावधान, उनका एआर लाइव न्यूज से कोई संबंध नहीं है। एआर लाइव न्यूज के संबंध में कोई भी बात करने के लिए पत्रकार लकी जैन (9887071584) और पत्रकार देवेन्द्र शर्मा (9672982063) ही अधिकृत हैं।
रोचक वीडियोज के लिए एआर लाइव न्यूज के https://www.youtube.com/@arlivenews3488/featured यू-ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें


