नई दिल्ली,एआर लाइव न्यूज। दिल्ली सरकार के अधिकारों और सेवा से जुड़ा विधेयक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
(संशोधन) विधेयक 2023 आज कानून बन गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने शनिवार को इस विधेयक को मंजूरी दे दी है। ऐसे में अब दिल्ली में एलजी बॉस होंगे।
भारत सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अधिनियम- 2023 को आज से लागू किया जाता है। गौरतलब है कि इस विधेयक को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में पेश किया था, विधेयक पर बहस के बाद लोकसभा और राज्यसभा में इसे पारित कर दिया गया था, जिसके पास इसे अंतिम मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा गया था।
विपक्षी दलों ने इस बिल को संविधान के खिलाफ बताते हुए इसे सदन में पेश करने का विरोध किया था। बिल पेश करने के दौरान चर्चा में शामिल होते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विरोधी दलों के तर्कों को खारिज करते हुए कहा था कि संविधान ने सदन को दिल्ली राज्य के संबंध में कोई भी कानून पारित करने की शक्ति दी है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने भी इसे स्पष्ट कर दिया है।
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