प्रथम चरण में उदयपुर जिले की 140905 महिलाओं को मिलेंगे फोन
उदयपुर,(एआर लाइव न्यूज)। इंदिरा गांधी स्मार्ट फोन योजना (indira gandhi smartphone yojana) का राजस्थान में आगामी 10 अगस्त से शुभारंभ होगा। इसमें महिलाओं को इन्टरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन उपलब्ध कराए जाएंगे। पहले चरण में उदयपुर जिले की 1 लाख 40 हजार 905 महिलाओं को योजना का लाभ मिलेगा।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महिलाओं को इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन दिए जाने की घोषणा बजट में की थी। इस योजना का प्रथम चरण 10 अगस्त से शुरू होगा। उदयपुर में भी जिला प्रशासन एवं सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी है। इसके लिए कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। शिविरों के संचालन को लेकर जिला स्तरीय कंट्रोल रूम (फोन नंबर 0294-2414620) स्थापित किया गया है।
24 शिविरों में मिलेगी स्मार्टफोन की सौगात
सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग की संयुक्त निदेशक शीतल अग्रवाल ने बताया कि उदयपुर जिले में 24 शिविर आयोजित होंगे। जिला मुख्यालय पर 4 तथा प्रत्येक ब्लॉक में एक-एक शिविर होगा। प्रथम चरण में जिले में कुल 1 लाख 40 हजार 905 लाभार्थियों, जिनमें ग्रामीण क्षेत्र के 1 लाख 28 हजार 47 एवं शहरी क्षेत्र की 12 हजार 858 महिलाओं लाभार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा।

प्रथम चरण में इनको मिलेगा स्मार्टफोन
योजना के प्रथम चरण में चयनित चिरंजीवी परिवारों की सरकारी विद्यालय में कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत बालिकाएं, विधवा, एकल नारी पेंशन प्राप्त कर रही महिलाएं, सरकारी उच्च शिक्षण संस्थाओं (कॉलेज/आईटीआई/पॉलिटेक्निक) में अध्ययनरत छात्राएं, महानरेगा के तहत 100 कार्य दिवस (वर्ष 2022-23) पूर्ण करने वाली महिला मुखिया तथा इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत 50 कार्य दिवस (वर्ष 2022-23) पूर्ण करने वाले परिवारों की महिला मुखियाओं को लाभान्वित किया जाएगा।
महिला को मोबाइल पर मैसेज से मिलेगी शिविर में आने की सूचना
चयनित लाभार्थी को तिथि वार शिविर में आने के लिए मोबाईल मैसेज के माध्यम से सूचना दी जाएगी। लाभार्थी को शिविर में जन-आधार कार्ड, आधार कार्ड, पेन कार्ड, पासपोर्ट साईज फोटो, पात्रता से संबन्धित दस्तावेज़ (अध्ययनरत छात्राओं के आईडी कार्ड एवं एनरॉलमेंट नंबर का कार्ड, पेंशन का पीपीओ नंबर इत्यादि की मूल प्रति एवं जन आधार में दर्ज मोबाईल संख्या वाला मोबाईल लेकर शिविर में उपस्थित होना होगा। 18 वर्ष से कम उम्र की लाभार्थी होने पर जन आधार महिला मुखिया को उनके साथ आना आवश्यक रहेगा। सूची में किसी पात्र लाभार्थी का नाम नहीं होने की स्थिति में राजस्थान संपर्क 181 पर उनका रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकेगा।
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