जयपुर (एआर लाइव न्यूज)। शिक्षा मंत्री डॉ. बी. डी. कल्ला ने शुक्रवार को शिक्षा संकुल में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) 2009 के तहत प्रदेश के 32 हजार 722 गैर सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश हेतु वरीयता का निर्धारण करने के लिए ऑनलाइन लॉटरी निकाली।
इसके माध्यम से इन विद्यालयों में प्री-प्राइमरी एवं कक्षा-एक की 25 प्रतिशत सीटों पर गरीब, कमजोर एवं वंचित वर्ग के बालक-बालिकाओं को निःशुल्क प्रारम्भिक शिक्षा दी जाएगी। इन विद्यार्थियों की फीस का पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। अभिभावक लॉटरी द्वारा जारी वरीयता सूची https://rajpsp.nic.in के होम पेज पर देख सकते हैं। इसके साथ ही आवेदन की आईडी (नम्बर) एवं मोबाइल नम्बर से लॉग-इन करके बालक-बालिकाओं के वरीयता क्रमांक को सभी आवेदित विद्यालयों में एक साथ देखा जा सकता है।
राज्य में अब तक 9 लाख बच्चों को मिला है RTE का फायदा
शिक्षा मंत्री डॉ. कल्ला ने कहा कि प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के कार्यकाल में देश में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया था, जो कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए वरदान साबित हुआ है। प्रदेश में वर्ष 2012-2013 से निजी स्कूलों में आरटीई के तहत निःशुल्क सीटों पर प्रवेश दिया जा रहा है। अब तक राज्य के करीब 9 लाख बालक-बालिकाओं को इसका सीधा फायदा मिला है। उन्होंने कहा कि आरटीई के तहत शिक्षा विभाग द्वारा भारत सरकार के नॉर्म्स के अनुसार निजी विद्यालयों को इन विशेष वर्गों के विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए राशि का पुनर्भरण किया जा रहा है।

‘इफेक्टिव सुपरविजन‘ और प्रबंधकीय कौशल से लाएं निखार
डॉ. कल्ला ने कहा कि स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार के प्रयासों और नवाचारों से प्रदेश के सरकारी विद्यालयों के स्तर में गुणात्मक सुधार हो रहा है। सरकार ने प्रदेश में अंग्रेजी माध्यम के करीब 2700 स्कूल खोले हैं। आने वाले दिनों में ऐसे दो हजार विद्यालय और खोले जाएंगे। इन विद्यालयों में प्रवेश के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिली है। उन्होंने निजी स्कूलों से ‘हैल्दी कॉम्पीटिशन‘ के लिए ‘इफेक्टिव सुपरविजन‘ और ‘प्रबंधकीय कौशल‘ के मूलमंत्र के साथ कार्य करने पर बल दिया।
18 लाख 15 हजार आवेदन प्राप्त हुए
प्रदेश के 37 हजार 345 निजी स्कूलों में से 32 हजार 722 विद्यालयों में आरटीई के तहत निःशुल्क सीटों पर प्रवेश के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर 5 लाख 38 हजार 579 बालक-बालिकाओं (बालक- 2 लाख 85 हजार 799, बालिकाएं- 2 लाख 52 हजार 765, थर्ड जेन्डर- 15) के 18 लाख 15 हजार 489 (बालक- 9 लाख 58 हजार 129, बालिकाएं- 8 लाख 57 हजार 319, थर्ड जेन्डर- 41) आवेदन लॉटरी के लिए प्राप्त हुए। वहीं अन्य 4 हजार 623 निजी विद्यालयों में प्रवेश के लिए कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ। ऑनलाइन लॉटरी जारी होने के बाद आगामी दिनों में समयबद्ध कार्यक्रम के तहत निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश के लिए प्रक्रिया सम्पादित होगी।
अभिभावकों को 2 जून तक ऑनलाइन रिपोर्ट करना होगा
लॉटरी जारी होने के बाद अभिभावकों को आगामी 2 जून तक ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी होगी, इसमें विद्यालय का चयन किया जाएगा। लॉटरी में प्रथम चयनित निजी विद्यालय, 19 मई से 6 जून की अवधि में आवेदन पत्रों की जांच करेंगे। अभिभावकों की ओर से 12 जून तक दस्तावेजों में संशोधन किया जा सकता है। वहीं 19 मई से 23 जून 2023 के दौरान सीबीईओ द्वारा सम्बंधित निजी विद्यालयों की ‘रिक्वेस्ट‘, बालक-बालिकाओं के दस्तावेज रि-अपलोड नहीं करने या अभिभावकों द्वारा संशोधन दर्ज किए जाने के सम्बंध में जांच की कार्रवाई की जाएगी।
इसके बाद राज्य स्तर पर एनआईसी की ओर से 26 जून को शेष समस्त आवेदनों को ऑटो वैरीफाई और फिर 27 जून को पोर्टल पर उपलब्ध आरटीई सीटों पर चयन किया जाएगा। राज्य स्तर पर एनआईसी द्वारा ही पोर्टल पर उपलब्ध आरटीई सीटों पर चयन (सशुल्क बालकों के प्रवेश एवं वरीयता क्रम के आधार पर) 28 जून से 30 सितम्बर 2023 तक किया जाएगा।


