
गांधीनगर,(एआर लाइव न्यूज)। गुजरात के गांधीनगर स्थित सत्र न्यायालय ने मंगलवार को दुष्कर्म के केस में आसाराम (asaram) को उम्र कैद की सजा सुनाई है। मामला 2013 में दर्ज हुआ था। सत्र न्यायालय के न्यायाधीश डीके सोनी ने आसाराम को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और 50 हजार रूपए आर्थिक दंड की सजा सुनाई है। वहीं अन्य छह लोगों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है।
81 वर्षीय आसाराम इन दिनों जोधपुर जेल में सजायाफ्ता हैं, जोधपुर की ट्रायल कोर्ट ने 2018 में आसाराम को नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म मामले में सजा सुनाई थी। तब से आसाराम जोधपुर जेल में बंद हैं। पीड़ित महिला की छोटी बहन ने भी आसाराम पर उसके सूरत आश्रम में दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था, इस मामले में भी पुलिस ने 2014 में चार्जशीट दाखिल कर दी थी।
चांदखेड़ा पुलिस थाने में 2013 में एक महिला ने आसाराम सहित अन्य के खिलाफ बंधक बनाकर रखने और दुष्कर्म का आरोप लगाकर एफआईआर दर्ज करवाई थी। महिला ने आरोप लगाया था कि अहमदाबाद के बाहरी इलाके में स्थित आसाराम बापू के आश्रम में वह बतौर शिष्या रहा करती थी, तब आश्रम में रहने के दौरान 2001 से 2006 के बीच उसके साथ आसाराम ने कई बार दुष्कर्म किया और उसे बंधक बनाकर रखा। मामले में सुनाई पूरी कर गांधीनगर के सत्र न्यायालय ने सोमवार को आसाराम को दोषी पाया था और आज मंगलवार को उसे उम्र कैद की सजा सुनाई है।
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