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राजस्थान में 31 दिसंबर छोड़कर नाईट कर्फ्यू रात 11 से सुबह 5 बजे तक: कार्यक्रम में 200 की अनुमति

arln-admin by arln-admin
December 29, 2021
night curfew strictly imposed in rajasthan 200 people permitted in programmes


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जयपुर,(एआर लाइव न्यूज)। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को राज्य मंत्रीपरिषद की बैठक में ओमिक्रॉन वैरिएंट के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए नाईट कर्फ्यू की सख्ती से पालना के निर्देश दिए हैं। राजस्थान में नाईट कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक चलेगा। 31 दिसंबर की रात को होने वाले नव वर्ष के आयोजनों के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नाईट कर्फ्यू में रात 1 बजे तक की छूट दी हैं।

31 दिसंबर की रात लोग नव वर्ष के आयोजनों से हिस्सा लेकर रात 1 बजे तक घर लौट सकेंगे। इसके अलावा समारोह में 200 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी। कार्यक्रम में मेहमानों की संख्या इससे अधिक होने पर स्थानीय कलेक्टर से अनुमति लेनी होगी। बिना अनुमति कार्यक्रम में 200 से अधिक व्यक्ति होने पर 10 हजार रूपए का जुर्माना लगाया जाएगा।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बैठक में कहा कि प्रदेशवासियों की जीवन रक्षा के साथ-साथ आजीविका को सुचारू रखना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। जीविकोपार्जन को ध्यान में रखते हुए राज्य मंत्रिपरिषद् ने फिलहाल कम से कम पाबंदियों के साथ जन अनुशासन की पालना कराने पर अपनी राय व्यक्त की है। मंत्रिपरिषद् ने इस संबंध में निम्न निर्णय लिए हैं।

वैक्सीनेशन की अनिवार्यता

  • नववर्ष के उपलक्ष्य में 31 दिसम्बर 2021 को रेस्टोरेन्ट का संचालन 2.30 घण्टे अतिरिक्त (रात्रि 10ः00 बजे से 12ः30 बजे तक) किया जा सकेगा एवं रात्रिकालीन कर्फ्यू में 2 घण्टे (रात्रि 11 बजे से 1 बजे तक) की छूट रहेगी।
  • विशेषज्ञों की राय के अनुसार जिन्होंने कोविड वैक्सीन की दोनों डोज ले ली हैं, उनमें कोरोना के नये वैरिएंट (ओमिक्रॉन) से संक्रमण का खतरा बहुत कम है और संक्रमित होने पर इसका असर कम देखा गया है।
  • स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोचिंग संस्थान के शैक्षणिक और अशैक्षणिक स्टाफ, 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्टूडेंट्स और संस्थान आवागमन के लिए संचालित बस, ऑटो एवं कैब के चालक को वैक्सीन की दोनों डोज अनिवार्य रूप से लगानी होगी।
  • सरकारी कार्मिकों कोविड-19 की दोनों डोज आवश्यक रूप से लगवा लें।
  • सिनेमा हॉल्स, थियेटर, मल्टीप्लेक्स, ऑडिटोरियम, प्रदर्शनी, मॉल्स, दुकानें एवं अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान रात 10 बजे तक खुल सकेंगे, आने वाले सभी व्यक्तियों के दोनों डोज लगी होना जरूरी होगा।
  • 31 जनवरी, 2022 के बाद इन स्थानों पर डबल डोज वैक्सीनेटेड लोगों की ही अनुमति होगी।

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