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शादी में कोरोना प्रोटोकाॅल का उल्लंघन होने पर वाटिका या होटल सील भी हो सकता है : एडीएम ने बैठक में दिए निर्देश

arln-admin by arln-admin
November 23, 2020
Reading Time: 1 min read
marriage garden or hotel seal if corona guidelines violation


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एडीएम ने ली होटल एसोसिएशन पदाधिकारियों की बैठक

उदयपुर,(ARLive news)। जिला प्रशासन द्वारा जिले में कोरोना प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना को लेकर सोमवार को पुलिस लाइन सभागार में अतिरिक्त जिला कलक्टर ओपी बुनकर ने शहर के प्रमुख होटल एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ बैठक ली। उन्होंने राज्य सरकार की गाइडलाइन एवं जिला प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की सख्ती से पालना के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि जिन होटल्स में शादियों की बुकिंग हो चुकी है, उन्हें निर्धारित प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना के साथ विशेष सतर्कता बरतनी होगी।

उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि होटल संचालक या संबधित आयोजक इस बात को हल्के में ना ले कि कार्यवाही होती है तो जुर्माना भर देंगे। जुर्माने के साथ आयोजनकर्ता एवं विवाह स्थल विवाह स्थल वाटिका, गार्डन या होटल संचालक-स्वामी के विरूद्ध आईपीसी की धारा 188, 269, 270 के तहत 2 वर्ष तक के कारावास एवं जुर्माने तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 एंव 52 के तहत 2 वर्ष तक के कारावास एवं जुर्माने और राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के सक्षम प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जा सकती है। इसके अलावा सम्बधित विवाह स्थल विवाह स्थल वाटिका, गार्डन या होटल को अग्रिम आदेश तक सील करने की भी कार्यवाही की जा सकती है।

एडीएम ने कहा कि विवाह आयोजनों के दौरान रात्रिकालीन कर्फ्यू का भी विशेष ध्यान रखना होगा और आयोजनों एवं विवाह संबंधी समारोह की सूचना प्रशासन को देनी होगी। उन्होंने कहा कि इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि मेहमानों की संख्या 100 से अधिक नहीं हो तथा आयोजन के दौरान सामाजिक दूरी सुनिश्चित हो तथा फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा।

इस मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपाल स्वरूप मेवाड़ाए राजीव जोशीए पर्यटन उपनिदेशक शिखा सक्सेना सहित होटल एसोसिएशन के लगभग 50 पदाधिकारी मौजूद रहे।

Tags: #CoronaGuidlinesInMarriageProgram#GuestCapacityInMarriageInCoronaLimitations#MarriageInCorona

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