पढ़िए पूरा ऑर्डर :
जयपुर,(ARLive news)। कोरोना के कारण पिछले 5 महीनों से बंद पड़ी फिटनेस इंडस्ट्री में अब थोड़ी गति आएगी और मशीनों पर जमी धूल साफ हो सकेगी। क्यों कि राजस्थान में 5 अगस्त से जिम और योगा सेंटर खुल सकेंगे। इस संबंध में राज्य सरकार ने मंगलवार को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। हालां कि जिम खुलने के बाद आदेश में बताए गए नियमों की पालना करवा पाना सभी जिम संचालकों के लिए आसान नहीं रहेगा।
राज्य सकरार से जारी आदेश के अनुसार 5 अगस्त से जिम और योगा क्लासेस चलाने की अनुमति होगी, लेकिन सभी को केन्द्र सरकार से जारी नियमों की सख्ती से पालना करनी होगी। इसमें सबसे खासबात है कि जिम में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवानी होगी। मेंबर्स के बीच और ट्रेनर्स-मेंबर के बीच 6 फीट दूरी रखना अनिवार्य रहेगा। जिम एरिया के अनुसार ही जिम में मेंबर के प्रवेश की अनुमति होगी। 4 वर्ग मीटर प्रति व्यक्ति के अनुसार ही जिम में एक समय में आने वाले मेंबर्स की संख्या तय होगी। बुजुर्ग, बच्चे और गर्भवति महिलाएं जिम या योगा सेंटर नहीं जाएंगी।
हर सेशन के खत्म होने पर जिम सेनीटाइज करना अनिवार्य
इसके अलावा जिम में मेंबर्स का आने का समय तय होगा। एक सेशन खत्म होने और दूसरा सेशन शुरू होने के बीच 20 मिनट का अंतराल रहेगा, इस दौरान पूरे जिम को सेनीटाइज किया जाएगा। मेंबर्स के जिम में एक्सरसाइज के लिए जूते अलग होंगे। जो जूते मेंबर पहन कर आए हैं, वे जूते पहनकर जिम में प्रवेश नहीं हो सकेगा। जिम में मेंबर्स का मास्क के बजाए फेस शील्ड या फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा। दो मशीनों के बीच की दूरी भी 6 फीट रखी जाएगी।
जिम में प्रवेश के समय मेंबर का बॉडी टेम्प्रेचर चेक होगा। उसकी मेडिकल हिस्ट्री का ध्यान रखा जाएगा। इस तरह की और भी गाइडलाइंस हैं, जिनका पालन करना जिम संचालकों के लिए अनिवार्य होंगा।








