उदयपुर,(ARLive news)। केन्द्र सरकार के एकल दुकानों को सशर्त खालने की अनुमति देने के आदेश के बाद शनिवार को राज्य सरकार ने भी आदेश जारी किए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केन्द्र के आदेश का हवाला देकर मोडीफाइड लॉकडाउन में कुछ और अतिरिक्त छूट दी हैं। हालां कि होट स्पॉट और कर्फ्यू ग्रस्त क्षेत्र में यह व्यवस्था लागू नहीं होगी।
दस दुकानों वाले बाजार नहीं खुलेंगे
उदयपुर के लिए कलक्टर आनंदी ने बताया कि दी गई छूट 27 अप्रेल, सोमवार से प्रभावी रहेगी व इस अवधि में जिले के समस्त शहरी क्षेत्रों में बाजारों, मॉल, शॉपिंग कॉम्पलेक्स को खोलने पर पाबंदी यथावत रहेगी। बाजार से आशय एक साथ दस या दस से अधिक दुकानों का होना है। लेकिन इसमें जन सुविधा को देखते हुए बाजारों स्थित पंखों-कूलर तथा किताबों की दुकानें ही अनुमत रहेंगी। इसके अलावा आवासीय कॉलोनी के आसपास की एकल दुकानें खुली रह सकेंगी।
जिला कलक्टर ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में समस्त एकल दुकानों जो कि उत्पाद बिक्री से संबंधित हो, को खोले जाने की छूट दी गई है लेकिन नाई की दुकान, सेलून, पार्लर, सेवा संबंधी दुकानों को खोलने पर पाबंदी रहेगी। उन्होंने बताया कि जिन दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है, उनमें भी संबंधित दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी होगी तथा इनमें 50 प्रतिशत स्टाफ ही कार्य कर सकेगा।





