नई दिल्ली,(ARLive news)। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तीन तलाक विधेयक को मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी के साथ ही देश में तीन तलाक कानून 19 सितबंर, 2018 से लागू हो गया। लोकसभा के बाद दो दिन पहले मंगलवार को राज्यसभा से भी तीन तलाक बिल पास हो गया था। बिल के पक्ष में 99 और विपक्ष में 84 वोट पड़े। इसके बाद इसे राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा गया था।
अब तीन तलाक हुआ गैर कानूनी
तीन तलाक कानून को राष्ट्रपति से मिली मंजूरी के बाद अब यह सितंबर 2018 से लागू माना जाएगा। अब तीन तलाक गैर कानूनी हो गया है। अब अगर कोई पुरूष अपनी विवाहिता को तीन तलाक देता है तो वह गैर कानूनी कृत्य होगा और इसमें 3 साल तक सजा और जुर्माने का प्रावधान भी है।


