संबंधित रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष करेंगे आवेदन।
19 नवम्बर आवेदन की अंतिम तिथि।
उदयपुर। विधानसभा चुनाव 2018 की नामांकन प्रक्रिया सोमवार 12 नवंबर से शुरू हो जाएगी। चुनाव लड़ने वाले विभिन्न पार्टियों के प्रत्याशी 19 नवम्बर तक नामांकन फॉर्म भर सकेंगे।
जिला निर्वाचन अधिकारी बिष्णुचरण मल्लिक ने रविवार को जिला आईटी केन्द्र पर आयोजित वीसी के दौरान आवश्यक दिशा-निर्देश दिये है। इसके तहत संबंधित विधानसभा क्षेत्र में पब्लिक नोटिस अन्तर्गत धारा-31आरपीएक्ट 1951 से पठित नियम 3 कण्डक्ट आॅफ इलेक्शन रुल्स 1961 के अन्तर्गत 12 नवम्बर को प्रारुप ए में नोटिस जारी करना होगा। जिसकी प्रति आरओ/एआरओ के नोटिस बोर्ड, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत आदि स्थानों पर चस्पा कर व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिये । उन्होंने बताया कि नामांकन तय तिथि में 11 से 3 बजे तक किया जा सकेगा।
प्रत्याशी को खाता नंबर आरओ को देना होगा
नियमानुसार एक अभ्यर्थी द्वारा अधिकतम 4 नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किये जा सकते है। नाम निर्देशन के समय अभ्यर्थी द्वारा प्रयुक्त किये जाने वाले खाता नंबर की सूचना आरओ को देनी होगी। नाम निर्देशन पत्र एवं शपथ पत्र पूर्ण रुप से भरा होना चाहिये।अभ्यर्थी को10 हजार रुपये की राशि तथा अजा व अजजा के अभ्यर्थी को 5 हजार रुपये की राशि जमा करानी होगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नामांकन पत्र भरने के दौरान रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय के 100 मीटर के दायरे में अधिकतम तीन वाहनों को ही अनुमति दी जाएगी।
धारा 144 लागू रहेगी
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि विधान सभा चुनाव 2018 के मद्देनजर 13 दिसम्बर तक दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 प्रभावी रहेगी। इस दौरान कोई व्यक्ति, राजनीति पार्टी, संस्था बिना वैध अनुमति के जुलूस, सभा, रैली एवं सार्वजनिक सभा नहीं कर सकेगा तथा ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग नहीं कर सकेगा। प्रत्येक सभा, जुलूस एवं सार्वजनिक सभा की अनुमति आदर्श आचार संहिता एवं निर्वाचन आयोग भारत सरकार के निर्देशों की पालना के तहत होगी।
28 लाख है व्यय सीमा
श्री मल्लिक ने बताया कि विधानसभा चुनाव के अभ्यर्थी चुनाव प्रचार पर अधिकतम 28 लाख रूपए व्यय कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि प्रत्याशियों को चुनाव खर्च के लिए नामांकन करने से कम से कम एक दिन पूर्व पृथक से बैंक खाता खोल कर उसका ब्यौरा निर्वाचन विभाग को उपलब्ध करवाना होगा। अभ्यर्थियों को समस्त खर्चे इसी बैंक खाते के माध्यम से किए जाने होंगे, 20 हजार से अधिक नकद राशि खाते से नहीं निकाली जा सकेगी। अगर इससे अधिक का भुगतान करना हो तो अकांउट पे चैक के माध्यम से किया जाएगा तथा समस्त लेने देने की जानकारी निर्वाचन विभाग में देनी होगी। व्यय सीमा का उल्लंघन नहीं हो इसके लिए कड़ी निगरानी की व्यवस्था की गई है।
रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक सोशल मीडिया पर नहीं होगा प्रचार
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आदर्श आचार संहिता के तहत 13 दिसम्बर तक चुनाव प्रचार के उद्देश्य से टेलीफोन व मोबाईल के माध्यम से रात 10 बजे से प्रातः 6बजे तक प्रचार नहीं किया जा सकेगा। यदि किसी व्यक्ति, अभ्यर्थी,राजनीतिक दल द्वारा ऐसा कृत्य किया गया तो सम्बन्धित के विरूद्ध धारा144 के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।