गिरफ्तारी के बाद आई पहली पेशी पर नहीं लाने पर कोर्ट ने एसपी को भेजा था कंटेम्प ऑफ कोर्ट का नोटिस।

उदयपुर। सोहराबुद्दीन-तुलसी एनकाउंटर केस के अहम गवाह आजम खान के 3 नवंबर को बयान हो सकते हैं। कंटेम्प ऑफ कोर्ट की कार्यवाही से बचने के लिए उदयपुर पुलिस ने 3 नवंबर तक पुलिस रिमांड पर चल रहे आजम खान को आनन-फानन में न्यायिक अभिरक्षा में सेंट्रल जेल भेजा दिया, ताकि 3 नवंबर को उसे मुंबई कोर्ट पेश किया जा सके।
मुंबई सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने आजम को गिरफ्तारी के बाद आई पहली पेशी तारीख 30 नवंबर को कोर्ट नहीं लाने पर उदयपुर एसपी कुंवर राष्ट्रदीप के खिलाफ कंटेम्प ऑफ कोर्ट का नोटिस जारी किया था। 30 अक्टूबर को उदयपुर से एक पुलिस गार्ड वारंट लेकर मुंबई कोर्ट पहुंचा था और कोर्ट को अवगत करवाया था कि गार्ड उपलब्ध नहीं होने के कारण उसे मुंबई कोर्ट नहीं लाया जा सका। इस पर मुंबई सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए उदयपुर एसपी कुंवर राष्ट्रदीप के खिलाफ कंटेम्प ऑफ कोर्ट का नोटिस जारी कर दिया था और अगली तारीख चार दिन बाद 3 नवंबर दी थी। कंटेम्प ऑफ कोर्ट का नोटिस मिलते ही एसपी के आदेश पर अंबामाता पुलिस ने पुलिस रिमांड पर चल रहे आजम खान को आनन-फानन में न्यायिक अभिरक्षा में सेंट्रल जेल भेज दिया, जबकि उसकी पुलिस रिमांड 3 नवंबर तक थी।
बताया जा रहा है कि पुलिस टीम आजम खान को पूरी सुरक्षा के बीच गुरूवार शाम को मुंबई के लिए लेकर रवाना हो सकती, ताकि 3 नवंबर की तारीख पेशी पर उसके कोर्ट में बयान हो सकें।
चीफ आईओ के बयान 19 और 22 नवंबर को होंगे
कोर्ट ने सोहराबुद्दीन के भाई रूबाबुद्दीन और दोनों केस के चीफ आईओ अमिताभ ठाकुर और संदीप तामकड़े की बयानों की भी अगली तारीख दे दी है। तुलसी की मां नर्मदा देवी के 12 नवंबर, रूबाबुद्दीन के 17 नवंबर, सोहराबुद्दीन केस के चीफ आईओ सीबीआई एसपी अमिताभ ठाकुर के 19 नवंबर और तुलसी प्रजापति केस के चीफ आईओ सीबीआई एसपी संदीप तामकड़े के 22 नवंबर को बयान होंगे।


