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सोहराबुद्दीन-तुलसी एनकाउंटर: सीबीआई बरी हुए आरोपियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करे, फिर मैं दूंगा बयान

arln-admin by arln-admin
October 30, 2018
Reading Time: 1 min read
सोहराबुद्दिन-तुलसी एनकाउंटर  :  सीआईडी और सीबीआई के 30 अनुसंधान अधिकारियों सहित 67 गवाहों की सूची हुई जारी


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रूबाबुद्दीन ने वारंट तामील कर सीबीआई नीति का विरोध करते हुए कोर्ट को भेजा लिखित जवाब।
संशय बरकरार : 1 नवंबर को चीफ आईओ के बयान होंगे या नहीं !

मुंबई। सोहराबुद्दीन-तुलसी एनकाउंटर केस में सोमवार को मुंबई में सीबीआई स्पेशल कोर्ट में इसके भाई रूबाबुद्दीन के बयान होने थे। लेकिन पिछली पांच-छह पेशियों की तरह इस बार भी रूबाबुद्दीन कोर्ट नहीं पहुंचे, लेकिन उन्होंने पेशी के वारंट के बदले आपत्ति भेजी है, जिससे बरी हो चुके आरोपियों सहित सीबीआई की मुश्किलें भी बढ़ती नजर आ रही हैं।

कोर्ट ने 28 अक्टूबर को पेशी पर आने के लिए सोहराबुद्दीन के भाई रूबाबुद्दीन के नाम वारंट जारी किया था। रूबाबुद्दीन ने समन तामील किया और इस पर कानूनी तौर पर अपनी आपत्ति भेजी। इसमें रूबाबुद्दीन ने कहा कि मेरे बयान अभी करवाने से क्या होगा। रूबाबुद्दीन ने आपत्ति की है कि आईपीएस गीता जौहरी से संबंधित एवीडेंस अभी तक क्यों नहीं हुई है, वह करवाई जाए। हाईकोर्ट से बरी हुए तीनों आईपीएस डीजी बंजारा, राजकुमार पांडियन और दिनेश एमएन सहित सभी आरोपियों के खिलाफ सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में अब तक अपील क्यों नहीं की है, इनके खिलाफ सीबीआई सुप्रीम कोर्ट में अपील करे। रूबाबुद्दीन का कहना है कि इनके खिलाफ सीबीआई को अपील करनी चाहिए, मैं कब तक अपील करूं, मेरे पास अभी सुप्रीम कोर्ट में अपील करने जितना पैसा नहीं है।

ताजुब्ब की बात यह है कि सीबीआई रूबाबुद्दीन के आए ऑब्जेक्षन को पूरी तरह गोपनीय रखना चाहती थी। कोर्ट में सोमवार को जब रूबाबुद्दीन नहीं पहुंचा, तो उसके नहीं आने के कारणों के बारे में विभिन्न मीडिया हाउस के संवाददाताओं ने पब्लिक प्रोसीक्यूटर से कई बार पूछा, लेकिन पीपी बात टालते रहे और कोई भी स्पष्ट जवाब नहीं दिया।

रूबाबुद्दीन से ARlive news की संवाददाता लकी जैन ने बात की तो रूबाबुद्दीन ने बताया कि मुझे सीबीआई ने लेटर भेजा था और बताया था कि आप कभी भी बयान देने आ सकते हैं। तब 28 अक्टूबर मुझे पेशी तारीख बताई थी। सीबीआई के इस नोटिस (लेटर) पर मैंने आपत्ति भेजी है। ऑब्जेक्शन में लिखा है कि मेरे बयान हो जाएंगे तो क्या होगा, पहले सीबीआई बरी हो चुके आरोपियों के खिलाफ हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील करे। गीता जौहरी से संबंधित एवीडेंस करवाए। इसके बाद मैं बयान देने कोर्ट आ जाउंगा।

गौरतलब है कि अभी तक केस में करीब-करीब सभी गवाह और आईओ के बयान हो चुके हैं, लेेकिन सबसे महत्वपूर्ण सोहराबुद्दीन और तुलसी एनकाउंटर के कंप्लीनेंट सोहराबुद्दीन के भाई रूबाबुद्दीन और तुलसी की मां नर्मदा देवी सहित कुछ अहम गवाह होने बाकि हैं। 29 अक्टूबर को रूबाबुद्दीन और 30 अक्टूबर को नर्मदा देवी के बयान होने थे, पर दोनों ही दिन ये दोनों कोर्ट बयान देने नहीं पहुंचे। तुलसी की मां होने के बावजूद नर्मदा देवी के खिलाफ तो कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया हुआ है, लेकिन उज्जैन पुलिस ने जवाब भेजा है कि उनके घर पर ताला लगा है।

चीफ आईओ के बयान होंगे या नहीं

अब देखने वाली बात यह है कि 1 नवंबर से 3 नवंबर के बीच को सोहराबुद्दीन केस के चीफ आईओ सीबीआई के एसपी अमिताभ ठाकुर और तुलसी प्रजापति केस के चीफ आईओ सीबीआई के एसपी संदीप तामकड़े के बयान होंगे या नहीं। आमतौर पर किसी भी केस में अभियोजन पक्ष के सभी गवाह और जांच अधिकारियों के बयान होने के बाद ही चीफ आईओ के बयान होते हैं। लेकिन यहां 1 नवंबर से 3 नवंबर के बीच चीफ आईओ अमिताभ ठाकुर और संदीप तामकड़े के बयान की तारीख है। जबकि रूबाबुद्दीन की तारीख तय नहीं है, और नर्मदा देवी की तारीख पेशी 12 नवंबर दी है। इसके अलावा केस के मुख्य गवाह आजम खान की पेशी भी 3 नवंबर है।

Tags: cbirubabuddinsohrabuddin enconter

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