सोहराबुद्दिन-तुलसी एनकाउंटर केस में सोमवार दोपहर 12 बजे मुम्बई हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आईपीएस दिनेश एनएम, डीजी बंजारा, राजकुमार पांडियन और विपुल अग्रवाल सहित डीएसपी नरेंद्र अमीन और कांस्टेबल दलपत सिंह सभी को बरी कर दिया। केस में अब सभी आईपीएस बरी हो गए है।
हाई कोर्ट ने आईपीएस दिनेश एमएन, डीजी बंजारा और राज कुमार पांडियन के सेशन कोर्ट से हुए बरी होने के आदेश के खिलाफ लगाई गई सोहराबुद्दिन के भाई रुबाबुद्दीन की याचिका खारिज कर दी। वहीं डीएसपी नरेंद्र अमीन और कांस्टेबल दलपत सिंह के बरी होने के आदेश के खिलाफ लगी सीबीआई की याचिका को भी खारिज कर दिया।इन सभी को साक्ष्यों के अभाव ने सीआरपीसी की धारा 227 और अभियोजन स्वीकृति नही मिलने पर सीआरपीसी की धारा 197 के तहत बरी किया गया है।
केस में बचे एक मात्र आईपीएस विपुल भी हुए बरी
हाईकोर्ट ने विपुल अग्रवाल की डिस्चार्ज एप्लीकेशन पर भी फैसला सुनाते हुए उन्हें सीआरपीसी की धारा 227 के तहत साक्ष्यों के अभाव में केस से बरी कर दिया है। विपुल अग्रवाल केस में एकमात्र आईपीएस बचे थे, जो सेशन कोर्ट से बरी नहीं हुए थे और उन्होंने ट्रायल शुरू होने से पहले हाईकोर्ट से स्टे ले लिया था। विपुल अग्रवाल की डिस्चार्ज एप्लिकेशन पर सुनवाई करते हुए बरी कर दिया है।
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