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पंचायतीराज चुनाव कार्यक्रम घोषित, जानिए मतदान से लेकर मतगणना तक पूरी प्रक्रिया

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जयपुर, एआर लाइव न्यूज। राजस्थान में पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव 2026 का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग की घोषणा के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इस चुनाव में करीब 4.03 करोड़ ग्रामीण मतदाता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे। सरपंच और वार्ड पंच के चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाएंगे। पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों के चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा।

राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने चार चरणों में पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव का कार्यक्रम घोषित करते हुए बताया कि जिन पंचायतीराज संस्थाओं का पंचवर्षीय कार्यकाल पूर्ण हो चुका है अथवा पूर्ण होने वाला है, उन पंचायतीराज संरथाओं यथा 41 जिला परिषद (जिला परिषद बारां, श्रीगंगानगर, करौली एवं कोटा के प्रमूख एवं उपप्रमूख को छोड़कर), 457 पंचायत समिति (जिला परिषद बारा श्रीगंगानगर, करौली एवं कोटा में सम्मिलित पंचायत समिति के प्रधान एवं उपप्रधान को छोड़कर) एव 14403 ग्राम पचायतों क आम चुनाव कराने हेतु चरणवार चुनाव कार्यक्रम आज घोषित किया जा रहा है।

जिला परिषद बारां, श्रीगंगानगर, करौली एवं कोटा के जिला प्रमूख और उपप्रमुख तथा इनमें सम्मिलित पंचायत समितियों के प्रधान एवं उपप्रधान का पंचवर्षीय कार्यकाल दिसम्बर 2026 में पूरा होगा अतः उक्त पदों के लिए चुनाव की तारीखें बाद में अलग से घोषित की जाएगी।

चुनाव की विस्तृत जानकारी के लिए इस लिंक https://sec.rajasthan.gov.in/cm/upload/9836.pdf पर क्लिक करें

राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि प्रदेश में चार चरणों में चुनाव होंगे। इनमें जैसलमेर,फलौदी और सलूंबर जिले में चुनाव एक चरण में होंगे। झुंझुनू, करौली, सीकर, बांसवाड़ा, बीकानेर, जालौर एवं उदयपुर जिले के चुनाव तीन चरण में होंगे। जयपुर जिले के चुनाव चार चरण में जबकि शेष जिलों में दो चरणों में चुनाव होंगे। पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव हेतु कुल 45384 मतदान केन्द्रों का गठन किया गया है।

पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव, 2026 हेतु समस्त जिलों में ग्राम पंचायत के सरपंच एवं वार्डपंच का निर्वाचन मतपेटी के माध्यम से तथा जिला परिषद एवं पंचायत समिति के समस्त वाड /सदस्यों का निर्वाचन इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन (EVM’s) के माध्यम से करवाया जायेगा।

चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही ग्रामीण राजस्थान में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इसके बाद चुनावी क्षेत्रों में सरकारी नीतिगत घोषणाओं, स्थानांतरण और अन्य प्रशासनिक निर्णयों पर निर्वाचन नियमों के अनुसार प्रतिबंध लागू रहेंगे।

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