जयपुर,(एआर लाइव न्यूज)। राजस्थान सरकार के प्राइमरी स्कूलों में अब पांचवीं कक्षा के लिए ऑटोमेटिक प्रमोशन व्यवस्था को बंद किया जा रहा है। केंद्र सरकार की ओर से राइट टू एजुकेशन (आरटीई) नियमों में किए गए संशोधन की अनुमति का उपयोग करते हुए राजस्थान में ये फैसला लिया गया है। इससे 5वीं के छात्र को वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी, इसके बाद ही वह अगली कक्षा के लिए प्रमोट हो सकेगा। rajasthan government schools 5th class student have to pass examination
शिक्षा गुणवत्ता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राइट टू एजुकेशन के नियमों में संसोधन किया गया है। यह व्यवस्था 2026-27 शिक्षा सत्र से शुरू होगी। सरकार ने यह पाया था कि ऑटोमेटिक प्रमोशन व्यवस्था से टीचर्स, परिजन और खुद बच्चे को कक्षा में फेल होने का डर नहीं था, उसे पता होता था कि वह अगली कक्षा में पहुंच ही जाएगा। इससे बच्चे में बुनियादी शिक्षा की समझ कमजोर हो रही थी। सरकार का मानना है कि 5वीं कक्षा में ऑटोमेटिक प्रमोशन व्यवस्था खत्म होने से टीचर्स, परिजन और बच्चे तीनों की जिम्मेदारी और जवाबदेही बढ़ेगी और उनका शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा।
एक बार उत्तीर्ण नहीं होने पर 45 दिन में दोबारा परीक्षा देने का मिलेगा मौका
शिक्षा शासन सचिव कृष्ण कुणाल ने बताया कि पांचवी कक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम अंक लाने का नियम लागू किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों के लर्निंग आउटकम सुधारना और उनके रिजल्ट को बेहतर बनाना है। ये नियम 8वीं कक्षा के लिए पहले से लागू है, जिसे अब पांचवीं कक्षा में भी जोड़ा गया है।
राजस्थान में 5वीं बोर्ड की परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स को अब परीक्षा में 100 अंकों में से न्यूनतम 32 अंक लाना जरूरी होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ, ऐसे छात्रों को 45 दिन का विशेष शिक्षण दिया जाएगा। 45 दिन बाद जिन-जिन विषयों में छात्र के 32 नंबर से कम आए होंगे, उन विषयों की दोबारा परीक्षा करवायी जाएगी और छात्र को मौका दिया जाएगा कि वह इस परीक्षा को पास कर अगली कक्षा में पहुंचे। अगर छात्र इस परीक्षा में भी अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उसे 5वीं कक्षा दोबारा पढ़नी होगी।
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