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पाकिस्तान हाईकोर्ट ने पूर्व पीएम इमरान खान की सजा निलंबित की

Pakistan high court suspended former Prime Minister Imran Khan three year prison sentencePakistan high court suspended former Prime Minister Imran Khan three year prison sentence

एआर लाइव न्यूज। पाकिस्तान उच्च न्यायालय ने मंगलवार को तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सजा को निलंबित कर दिया है। ऐसे में इमरान खान पर लगाई गई तीन वर्ष जेल की सजा रद्द हो गयी है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आमिर फारूक और न्यायमूर्ति तारिक महमूद जहांगीरी की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया है। यह फैसला इमरान खान के लिए एक बड़ी राहत है।

इस्लामाबाद की ट्रायल कोर्ट ने 5 अगस्त को इमरान खान को तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में दोषी ठहराते हुए तीन साल के कारावास की सजा सुनाई थी। ट्रायल कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ इमरान खान ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। मामले में सुनवाई पूरी कर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। मंगलवार को कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए इमरान खान की सजा को ही निलंबित कर दिया है।

डिसक्लेमर: एआर लाइव न्यूज(AR Live News)से मिलते-जुलते नामों से रहें सावधान, उनका एआर लाइव न्यूज से कोई संबंध नहीं है। एआर लाइव न्यूज के संबंध में कोई भी बात करने के लिए पत्रकार लकी जैन (9887071584) और पत्रकार देवेन्द्र शर्मा (9672982063) ही अधिकृत हैं।

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