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होली एवं शब-ए-बारात पर सार्वजनिक स्थलों पर कार्यक्रम नहीं होंगे

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जयपुर,(ARLive news)। राज्य में कोविड-19 के संक्रमण फैलाव में वृद्धि को देखते हुए गृह विभाग ने होली एवं शब-ए-बारात के अवसर पर 28 एवं 29 मार्च को सार्वजनिक स्थलों पर, सार्वजनिक ग्राउंड्स, पब्लिक पार्क, बाजार एवं धार्मिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजनों पर रोक लगा दी है। इस संबंध में गृह विभाग ने आदेश जारी कर दिया है।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना गाइडलाइन में होली का त्यौहार घरों मे मनाने के लिए आमजन से अपील की गई है। देश के अन्य राज्यों जैसे दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा सहित अन्य राज्यों ने भी कोरोना की दूसरी लहर से संक्रमण फैलाव में वृद्धि को रोकने के लिए होली एवं शब-ए- बारात के अवसर पर सार्वजनिक स्थानों पर आयोजित होने वाले सभी सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी है।

गृह विभाग से जारी आदेश के अनुसार सार्वजनिक स्थलों पर सार्वजनिक रूप से एकत्रित होकर होली खेलने एवं शब-ए-बारात का सार्वजनिक आयोजन करने की इजाजत नहीं है। भीड़ इकठ्ठा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी भी सार्वजनिक स्थान, पार्क, मार्केट या धार्मिक स्थान पर सार्वजनिक उत्सव आयोजित करने पर रोक रहेगी।

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