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उदयपुर: भारी वाहनों की नो-एंट्री, 11 मार्गों के लिए कलेक्टर ने जारी किए आदेश

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उदयपुर, एआर लाइव न्यूज। उदयपुर शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने और सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट गौरव अग्रवाल की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, शहर के 11 प्रमुख मार्गों पर भारी वाहनों के प्रवेश और आवागमन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। | Udaipur No Entry Heavy Vehicles

यह प्रतिबंध 10,000 किलोग्राम (10 टन) से अधिक सकल वाहन वजन वाले सभी प्रकार के भारी वाहनों पर लागू होगा। अधिसूचना के अनुसार, प्रतिबंधित मार्गों पर सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। यह आदेश 28 अक्टूबर 2026 से प्रभावी हो गया है और आगामी एक महीने तक लागू रहेगा। जिला प्रशासन की ओर से जारी यह अधिसूचना 28 अक्टूबर 2026 से प्रभावी हो गई है। आदेश आगामी एक महीने तक लागू रहेगा। | Udaipur No Entry Heavy Vehicles

जिला प्रशासन की अधिसूचना के अनुसार, शहर के निम्नलिखित 11 मार्गों पर 10 टन से अधिक सकल वाहन वजन वाले भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। AR Live News

जिला प्रशासन के अनुसार, उदयपुर शहर के आंतरिक मार्गों पर यातायात का दबाव लगातार बढ़ रहा है। इन मार्गों के दोनों ओर घनी आबादी वाली आवासीय कॉलोनियां, बड़े अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान और प्रमुख व्यापारिक बाजार स्थित हैं।

इन व्यस्त मार्गों पर ट्रक, डम्पर और ट्रेलर जैसे भारी वाहनों की आवाजाही से यातायात जाम की समस्या उत्पन्न होती है। साथ ही गंभीर सड़क दुर्घटनाओं की आशंका भी बनी रहती है।

आगामी पर्यटन सीजन को देखते हुए शहर में कानून-व्यवस्था और सुचारू यातायात बनाए रखने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। इसके लिए मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और राजस्थान मोटर यान नियम, 1990 के तहत अधिसूचना जारी की गई है। इस निर्णय से शहर के व्यस्त आंतरिक मार्गों पर भारी वाहनों का दबाव कम होने, यातायात जाम की समस्या में राहत मिलने और सड़क दुर्घटनाओं की आशंका कम होने की उम्मीद है।

अधिसूचना के अनुसार, प्रतिबंधित अवधि यानी सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक ट्रक, ट्रेलर और अन्य भारी मालवाहक वाहनों का संचालन प्रतिबंधित रहेगा। हालांकि, किसी विशेष अथवा आपातकालीन परिस्थिति में जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय से पूर्व अनुमति प्राप्त करने के बाद ही संबंधित मार्गों पर आवागमन की छूट दी जा सकेगी। यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए नगर निगम और उदयपुर विकास प्राधिकरण को सभी चिन्हित स्थानों पर पर्याप्त संख्या में यातायात संकेतक बोर्ड लगाने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।

डिसक्लेमर: एआर लाइव न्यूज (AR Live News) से मिलते-जुलते नामों से रहें सावधान, उनका एआर लाइव न्यूज से कोई संबंध नहीं है। एआर लाइव न्यूज के संबंध में कोई भी बात करने के लिए पत्रकार लकी जैन (7073401584 – 9887071584) और पत्रकार देवेन्द्र शर्मा (9672982063) ही अधिकृत हैं।

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