ट्रैफिक जाम और सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने जिला प्रशासन का बड़ा फैसला, 10 टन से अधिक वजन वाले भारी वाहनों पर सुबह 7 से रात 10 बजे तक प्रवेश रहेगा प्रतिबंध
उदयपुर, एआर लाइव न्यूज। उदयपुर शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने और सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट गौरव अग्रवाल की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, शहर के 11 प्रमुख मार्गों पर भारी वाहनों के प्रवेश और आवागमन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। | Udaipur No Entry Heavy Vehicles
यह प्रतिबंध 10,000 किलोग्राम (10 टन) से अधिक सकल वाहन वजन वाले सभी प्रकार के भारी वाहनों पर लागू होगा। अधिसूचना के अनुसार, प्रतिबंधित मार्गों पर सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। यह आदेश 28 अक्टूबर 2026 से प्रभावी हो गया है और आगामी एक महीने तक लागू रहेगा। जिला प्रशासन की ओर से जारी यह अधिसूचना 28 अक्टूबर 2026 से प्रभावी हो गई है। आदेश आगामी एक महीने तक लागू रहेगा। | Udaipur No Entry Heavy Vehicles
उदयपुर के इन 11 प्रमुख मार्गों पर रहेगा नो-एंट्री प्रतिबंध
जिला प्रशासन की अधिसूचना के अनुसार, शहर के निम्नलिखित 11 मार्गों पर 10 टन से अधिक सकल वाहन वजन वाले भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। AR Live News
- ट्रांसपोर्ट नगर से प्रतापनगर चौराहा: ट्रांसपोर्ट नगर से प्रतापनगर चौराहा की तरफ और शहर की ओर आने वाले मार्ग पर।
- बलीचा से भुवाणा चौराहा: बलीचा चौराहा, प्रतापनगर चौराहा और चित्रकूटनगर से भुवाणा चौराहा तक।
- रामपुरा चौराहा: रामपुरा चौराहा से सुभाष चौराहा की तरफ आने वाले मार्ग पर।
- भुवाणा से शहर की ओर: भुवाणा चौराहा से भुवाणा गांव, सेलिब्रेशन मॉल और आरके सर्कल होते हुए शहर की तरफ।
- बेदला से फतहपुरा: बेदला से साईफन तिराहा होते हुए फतहपुरा चौराहा की ओर। AR Live News
- सुखेर घाटी से बेदला: सुखेर घाटी से सापेटिया होते हुए बेदला लाल बोट तिराहा तक।
- एकलिंगपुरा चौराहा: एकलिंगपुरा चौराहा से हिरण मगरी की तरफ आने वाले मुख्य मार्ग पर।
- सविना से खेड़ा सर्कल: लेबर चौराहा सविना से खेड़ा सर्कल की ओर जाने वाली सड़क पर।
- गोवर्धन विलास से शहर: चुंगी नाका गोवर्धन विलास से उदयपुर शहर एवं सीए सर्कल की ओर। AR Live News
- नेला तालाब से सीए सर्कल: संत टेरेसा स्कूल, नेला तालाब से सीए सर्कल और खेड़ा सर्कल की ओर।
- नया आरटीओ से यूनिवर्सिटी रोड: नया आरटीओ से कालका माता रोड एवं यूनिवर्सिटी रोड की ओर।
उदयपुर में भारी वाहनों की नो-एंट्री क्यों लागू की गई?
जिला प्रशासन के अनुसार, उदयपुर शहर के आंतरिक मार्गों पर यातायात का दबाव लगातार बढ़ रहा है। इन मार्गों के दोनों ओर घनी आबादी वाली आवासीय कॉलोनियां, बड़े अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान और प्रमुख व्यापारिक बाजार स्थित हैं।
इन व्यस्त मार्गों पर ट्रक, डम्पर और ट्रेलर जैसे भारी वाहनों की आवाजाही से यातायात जाम की समस्या उत्पन्न होती है। साथ ही गंभीर सड़क दुर्घटनाओं की आशंका भी बनी रहती है।
आगामी पर्यटन सीजन को देखते हुए शहर में कानून-व्यवस्था और सुचारू यातायात बनाए रखने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। इसके लिए मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और राजस्थान मोटर यान नियम, 1990 के तहत अधिसूचना जारी की गई है। इस निर्णय से शहर के व्यस्त आंतरिक मार्गों पर भारी वाहनों का दबाव कम होने, यातायात जाम की समस्या में राहत मिलने और सड़क दुर्घटनाओं की आशंका कम होने की उम्मीद है।
विशेष परिस्थितियों में अनुमति के बाद ही मिलेगी छूट
अधिसूचना के अनुसार, प्रतिबंधित अवधि यानी सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक ट्रक, ट्रेलर और अन्य भारी मालवाहक वाहनों का संचालन प्रतिबंधित रहेगा। हालांकि, किसी विशेष अथवा आपातकालीन परिस्थिति में जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय से पूर्व अनुमति प्राप्त करने के बाद ही संबंधित मार्गों पर आवागमन की छूट दी जा सकेगी। यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए नगर निगम और उदयपुर विकास प्राधिकरण को सभी चिन्हित स्थानों पर पर्याप्त संख्या में यातायात संकेतक बोर्ड लगाने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।
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