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जोधपुर विकास प्राधिकरण में नए आयकर अधिनियम के प्रावधानों की दी जानकारी

JDA Jodhpur Holds TDS Workshop on New Income Tax Act 2025 RulesJDA Jodhpur Holds TDS Workshop on New Income Tax Act 2025 Rules

JDA Jodhpur Holds TDS Workshop on New Income Tax Act 2025 Rules

जोधपुर, एआर लाइव न्यूज। जोधपुर विकास प्राधिकरण (JDA) में आयकर विभाग की ओर से विशेष टीडीएस (TDS) कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में अधिकारियों और कर्मचारियों को नए आयकर अधिनियम, 2025 के तहत टीडीएस एवं टीसीएस से जुड़े नए प्रावधानों और नियमों की विस्तृत जानकारी दी गई। | Jodhpur TDS workshop under Income Tax Act 2025

कार्यशाला का आयोजन आयुक्त (टीडीएस), राजस्थान शैलेन्द्र शर्मा के निर्देशन तथा अपर आयकर आयुक्त निधि नायर के मार्गदर्शन में किया गया। कार्यक्रम में सहायक आयकर आयुक्त (टीडीएस), जोधपुर डॉ. बोधिराज एस. विश्वास, आयकर अधिकारी नरेंद्र सांखला और आयकर अधिकारी दीपाराम धन्धे मुख्य वक्ता रहे। | Jodhpur TDS workshop under Income Tax Act 2025

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सरकारी विभागों में समय पर टीडीएस जमा करने पर जोर

मुख्य वक्ताओं ने प्रतिभागियों को नए आयकर अधिनियम के तहत टीडीएस और टीसीएस के प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने सरकारी विभागों में टीडीएस की सही समय पर कटौती करने और निर्धारित समय-सीमा में उसे सरकार के खाते में जमा कराने के महत्व को समझाया।

कार्यशाला में टीडीएस रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया, सामान्य त्रुटियों और उनके सुधार से जुड़े तकनीकी पहलुओं पर भी विस्तार से चर्चा की गई। आयकर निरीक्षक अरुण जालानी और सतपाल यादव ने इन विषयों को उदाहरणों के माध्यम से समझाया।

कार्यक्रम के दौरान जोधपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों ने टीडीएस एवं टीसीएस से संबंधित विभिन्न सवाल पूछे। आयकर विभाग के अधिकारियों ने उनकी शंकाओं का समाधान करते हुए रिटर्न दाखिल करने और टीडीएस संबंधी प्रक्रियाओं में सावधानियों की जानकारी दी। कार्यशाला में जोधपुर विकास प्राधिकरण के डायरेक्टर फाइनेंस मंजीत चारण सहित संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।

डिसक्लेमर: एआर लाइव न्यूज (AR Live News) से मिलते-जुलते नामों से रहें सावधान, उनका एआर लाइव न्यूज से कोई संबंध नहीं है। एआर लाइव न्यूज के संबंध में कोई भी बात करने के लिए पत्रकार लकी जैन (7073401584 – 9887071584) और पत्रकार देवेन्द्र शर्मा (9672982063) ही अधिकृत हैं।

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