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एफआईआर ताज अरावली के निदेशकों के खिलाफ: करोड़ों की धोखाधड़ी के आरोप

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नई दिल्ली/उदयपुर,एआर लाइव न्यूज। उदयपुर के कोडियात स्थित ‘ताज अरावली होटल’ प्रोजेक्ट को लेकर दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW), में 7 निवेशकों द्वारा दी गयी रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ताओं ने ताज अरावली होटल की ओनर कंपनी Ishaan Clubs and Hotels Pvt. Ltd. और उसके निदेशकों राजीव आनंद, साहिल आनंद तथा चारू आनंद सहित अन्य के खिलाफ करोड़ों रूपए की धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात, जालसाजी, आपराधिक धमकी सहित कई गंभीर आरोप लगाए हैं। | Taj Aravalli Hotel Udaipur

दिल्ली पुलिस की EOW ने IPC की धारा 406, 409, 420 और 120-B के तहत FIR दर्ज की है। सामने आए 7 निवेशकों के साथ ही कुल 7 करोड़ रूपए से अधिक की धोखाधड़ी की बात बतायी जा रही है। एफआईआर में आरोप है कि हाल ही 80 यूनिट कॉटेज धारकों को पता चला है कि आरोपियों ने ताज अरावली प्रोजेक्ट होटल किसी विदेशी कंपनी ब्लैक स्टोन को बेच दी है। जबकि आरोपियों ने इस बारे में यूनिट कॉटेज धारकों को कोई सूचना नहीं दी है।

मामले में ईशान क्लब एंड होटल्स के डायरेक्टर राजीव आनंद का कहना है कि ये सभी झूठे आरोप हैं, उक्त लोगों ने हमारी छवि को धूमिल करने के लिए ऐसा किया है। इस सम्बंध में उक्त एफआईआर के शिकायतकर्ताओं सहित 16 लोगों को नोटिस भी जारी किए हैं। मामला दर्ज हुआ है तो जांच में सच्चाई सामने आ जायेगी।

एफआईआर नई दिल्ली निवासी शिकायतकर्ता परिवार अलका दास पत्नी अखिलेश दास गुप्ता, इनके बेटे विराज सागर दास, बेटी सोनाक्षी दास, दूसरी शिकायतकर्ता रुक्मणी सिंह पुत्री अशोक सिंह, बेटी चेतन्या सिंह, तीसरे शिकायतकर्ता दंपत्ति राहुल कुमार पुत्र बालकृष्ण पोद्दार, पत्नी सरिता शर्मा ने दर्ज करवायी है। अलकादास गुप्ता, बेटा-बेटी ने ढाई करोड़ में कुल 6 कॉटेज, रूक्मणी एवं उनकी बेटी चैतन्या ने 4 करोड़ देकर 10 कॉटेज और राहुल कुमार एवं पत्नी सरिता ने 80 लाख में दो कॉटेज बुक किए थे। इन निवेशकों ने इन कॉटेज में निवेश की राशि आरटीजीएस और बैंक के जरिए भुगतान की थी।

FIR के मुताबिक, आरोपी पक्ष ने पीड़ित निवेशकों को बताया था कि कोडियात, उदयपुर में करीब 5.198 हेक्टेयर गैर-कृषि भूमि पर पांच सितारा होटल विकसित किया जा रहा है। दावा किया कि भूमि ईशान क्लब के स्वामित्व में है और होटल का संचालन Taj Hospitality के साथ समझौते के तहत किया जाएगा। होटल प्रोजेक्ट में कॉटेज और स्टूडियो यूनिट खरीदने पर 9 से 12 प्रतिशत वार्षिक न्यूनतम सुनिश्चित रिटर्न और कॉटेज से होने वाले प्रॉफिट का 25 प्रतिशत हिस्सा देने़ का दावा किया गया था।

शिकायतकर्ताओं का कहना है कि इन दावों पर भरोसा करके उन्होंने बैंकिंग चैनल के जरिए भुगतान किया। आरोप है कि पूरी राशि और स्टांप ड्यूटी लेने के बावजूद वर्षों तक बिक्री विलेख (Sale Deed) का पंजीकरण नहीं कराया गया शिकायतकर्ताओं ने जब पड़ताल की तो राजीव आनंद और साहिल आनंद द्वारा किए गए दावे झूठे निकले।

शिकायतकर्ताओं को पता चला कि प्रोजेक्ट का कुछ हिस्सा ऐसे खसरों पर बना है जिन्हें राजस्व रिकॉर्ड में कृषि भूमि बताया गया है। इसके अलावा सरकारी भूमि पर कथित अतिक्रमण, सिंचाई विभाग की जमीन के व्यावसायिक उपयोग और कुछ सरकारी भूमि के आवंटन में अनियमितताओं के आरोप भी लगाए गए हैं।

शिकायत में यह भी आरोप है कि प्रोजेक्ट के आसपास की जमीन पर बिना आवश्यक अनुमति निर्माण और कथित रूप से बड़े पैमाने पर पेड़ कटाई की गई। दस्तावेज में अतिरिक्त वन संरक्षक अधिकारी की ओर से वर्ष 2021 में जिला कलेक्टर, उदयपुर को भेजे गए पत्र का भी उल्लेख है।

निवेशकों ने आरोप लगाया कि उन्हें आश्वस्त रिटर्न/लीज रेंटल (कॉटेज से होने वाले प्रॉफिट का 25 प्रतिशत हिस्सा) का भुगतान निर्धारित समय पर नहीं किया गया। साथ ही यूनिट से होने वाली आय की जानकारी और ऑडिट रिपोर्ट भी मांगे जाने के बावजूद उपलब्ध नहीं कराई गई।

एफआईआर में शिकायतकर्ताओं ने बताया है कि उन्हें और 80 से अधिक अन्य यूनिट/कॉटेज धारकों को जानकारी मिली कि आरोपियों ने कॉटेज यूनिट धारकों को पूर्व सूचना दिए बगैर ताज अरावली प्रोजेक्ट/होटल को किसी एक विदेशी कंपनी ब्लैक स्टोन को बेच दिया है।

आरोपियों ने किसी भी यूनिट धारक को यह जानकारी नहीं दी गई कि प्रोजेक्टध्होटल का कौन-सा हिस्सा बेचा गया है और शिकायतकर्ताओं सहित यूनिट धारकों के स्वामित्व वाले कॉटेजध्यूनिट सुरक्षित हैं अथवा उन्हें भी बेच दिया गया है।

डिसक्लेमर: एआर लाइव न्यूज (AR Live News) से मिलते-जुलते नामों से रहें सावधान, उनका एआर लाइव न्यूज से कोई संबंध नहीं है। एआर लाइव न्यूज के संबंध में कोई भी बात करने के लिए पत्रकार लकी जैन (9887071584) और पत्रकार देवेन्द्र शर्मा (9672982063) ही अधिकृत हैं।

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