राजस्थान पालिका चुनाव 2026 : राज्य निर्वाचन आयोग ने घोषित किया कार्यक्रम
जयपुर, एआर लाइव न्यूज। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में होने वाले पालिका चुनाव 2026 का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने बुधवार दोपहर चुनाव की तारीखों की घोषणा करते हुए बताया कि राजस्थान में नगर निकाय चुनाव दो चरणों में कराए जाएंगे। प्रथम चरण में 9 सिंतबर 2026 और दूसरे चरण में 11 सितंबर 2026 को मतदान होगा। मतगणना 14 सितंबर को होगी। 27 अगस्त से 31 अगस्त तक नामांकन पेश किए जाएंगे।
राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह के अनुसार, राज्य में 309 नगरीय निकायों के चुनाव होंगे, इनमें 10 नगर निगम, 47 नगर परिषद और 252 नगर पालिकाएं शामिल हैं। संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में चुनावी आचार संहिता भी लागू हो गयी है। नगर निकाय चुनाव में पहले पार्षदों का निर्वाचन कराया जाएगा। इसके बाद निर्वाचित पार्षदों के माध्यम से 21 सितंबर को मेयर, सभापति और पालिका अध्यक्ष चुने जाएंगे।
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1.44 करोड़ से अधिक मतदाता करेंगे मतदान : ईवीएम से होगा मतदान
इन चुनावों में 309 नगरीय निकायों के कुल 1,44,03,853 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें 73,98,415 पुरुष, 70,04,927 महिला तथा 511 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। नगर निगम जयपुर में सबसे अधिक 24,20,839 मतदाता हैं, जबकि नगरपालिका इन्द्रगढ़ में सबसे कम 4,744 मतदाता हैं। नगरीय निकाय चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के माध्यम से कराए जाएंगे।
वर्ष 2019 में 196 नगरीय निकायों में कुल 1,13,19,864 मतदाता थे। वर्ष 2026 में नगरीय निकायों की संख्या बढ़कर 309 होने के साथ मतदाताओं की संख्या में 27.24 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
आयु वर्ग के अनुसार 18 से 25 वर्ष तक के 21,30,043, 26 से 35 वर्ष तक के 36,60,211, 36 से 50 वर्ष तक के 41,70,693, 51 से 59 वर्ष तक के 20,02,199 तथा 60 वर्ष एवं अधिक आयु के 24,40,707 मतदाता हैं।
वार्ड एवं मतदान केन्द्रों की संख्या में वृद्धि
राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2025 में जनगणना वर्ष 2011 के आधार पर वार्डों का पुनर्गठन एवं परिसीमन किया गया है। नए परिसीमन के बाद वर्ष 2019 के 7,500 वार्डों की तुलना में वर्ष 2026 में वार्डों की संख्या बढ़कर 10,245 हो गई है। इसी प्रकार वर्ष 2019 में 10,153 मतदान केन्द्रों की तुलना में वर्ष 2026 में मतदान केन्द्रों की संख्या बढ़कर 16,465 हो गई है। वार्डों की संख्या में 36.6 प्रतिशत तथा मतदान केन्द्रों की संख्या में 62.16 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
1.15 लाख से अधिक कार्मिक होंगे तैनात
309 नगरीय निकायों में दो चरणों में होने वाले चुनाव के लिए मतदान, मतगणना एवं अन्य चुनावी कार्यों में लगभग 1,15,255 कार्मिकों को नियोजित किया जाएगा। मतदान एवं मतगणना दलों के गठन के लिए रैंडमाइजेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाएगा। मतदान दलों को दो स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
चुनाव के दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने तथा शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए लगभग 98,790 पुलिस बल को नियोजित किया जाएगा।
अभ्यर्थियों के लिए चुनाव खर्च सीमा
नगर निगम पार्षद के लिए 3,50,000 रुपये, नगर परिषद पार्षद के लिए 2,50,000 रुपये तथा नगरपालिका सदस्य के लिए 1,50,000 रुपये की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है। चुनाव खर्च का पूरा विवरण परिणामों की घोषणा के 15 दिवस के भीतर निर्धारित प्रारूप में संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
संतान संबंधी प्रावधान हटाए गए
राजस्थान राजपत्र अधिसूचना दिनांक 25 मार्च 2026 द्वारा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की संबंधित धाराओं में संशोधन कर नगरीय निकायों के निर्वाचन के लिए संतान संबंधी प्रावधान हटा दिए गए हैं। इस संबंध में आयोग द्वारा सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं।
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