जयपुर में विधिक माप विज्ञान विभाग की बड़ी कार्रवाई
जयपुर,एआर लाइव न्यूज। उपभोक्ताओं को सही तौल और निर्धारित मात्रा में वस्तुएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार के विधिक माप विज्ञान विभाग (Legal Metrology Department Rajasthan) ने जयपुर में विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया। अभियान के दौरान कम तौल, बिना पैकर्स पंजीकरण तथा अप्रमाणित वजन एवं माप उपकरणों के उपयोग के मामलों में कार्रवाई करते हुए कुल ₹1.67 लाख का जुर्माना लगाया गया। | Jaipur Legal Metrology Department action
निरीक्षण के दौरान किराना किंग, झंडेवालास फूड लिमिटेड, नानाजी फूड प्रोडक्ट्स, रारा उद्योग, समस्ता फूड्स प्रा. लि. और एस.एस. एंटरप्राइज सहित कई प्रतिष्ठानों में अनियमितताएं पाई गईं। | Jaipur Legal Metrology Department action | Legal Metrology Department action in Jaipur
मुख्य बिंदु
- जयपुर में विशेष प्रवर्तन अभियान के तहत कई प्रतिष्ठानों का निरीक्षण।
- कुल ₹1,67,000 का जुर्माना लगाया गया।
- 500 पास्ता पैकेट कम तौल मिलने पर जब्त।
- 380 ‘नमन देसी घी’ (15 किलोग्राम) पैकेट कम तौल के कारण जब्त।
- बिना पैकर्स पंजीकरण और अप्रमाणित वजन एवं माप उपकरणों के उपयोग पर भी कार्रवाई।
- अभियान पूरे राजस्थान में लगातार जारी रहेगा।
- किराना किंग पर क्या कार्रवाई हुई?
जयपुर स्थित किराना किंग के निरीक्षण में 500 ग्राम के पास्ता पैकेट निर्धारित नेट कंटेंट से कम पाए गए। विभाग ने ऐसे 500 पैकेट जब्त किए। इसके अलावा जांच में पाया गया कि— पैकर्स पंजीकरण उपलब्ध नहीं था। अप्रमाणित वजन एवं माप उपकरणों का उपयोग किया जा रहा था। इन अनियमितताओं पर विभाग ने ₹57,000 का जुर्माना लगाया।
झंडेवालास फूड लिमिटेड पर कार्रवाई
झंडेवालास फूड लिमिटेड में ‘नमन देसी घी’ के 15 किलोग्राम पैक की जांच में निर्धारित मात्रा से कम वजन पाया गया।
कार्रवाई के तहत—
- 380 घी पैकेट जब्त किए गए।
- ₹50,000 का जुर्माना लगाया गया।
- अन्य प्रतिष्ठानों पर जुर्माना
- प्रतिष्ठान कार्रवाई जुर्माना
- नानाजी फूड प्रोडक्ट्स पैकर्स पंजीकरण नहीं, अप्रमाणित उपकरण ₹21,000
- रारा उद्योग, बगरू RIICO अप्रमाणित वजन एवं माप उपकरण ₹8,000
- समस्ता फूड्स प्रा. लि., सांगानेर अप्रमाणित उपकरण ₹16,000
- एस.एस. एंटरप्राइज, मालवीय नगर पैकर्स पंजीकरण नहीं, अप्रमाणित उपकरण ₹15,000
- किस प्रतिष्ठान में कोई अनियमितता नहीं मिली?
विभाग के अनुसार श्रीनाथ फूड प्रोडक्ट्स, मालवीय नगर के निरीक्षण में सभी प्रावधान निर्धारित मानकों के अनुरूप पाए गए और कोई अनियमितता नहीं मिली।
मंत्री सुमित गोदारा ने क्या कहा?
उपभोक्ता मामले मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि कम तौल, बिना पंजीकरण व्यापार और अप्रमाणित वजन एवं माप उपकरणों का उपयोग करने वालों के खिलाफ पूरे प्रदेश में विशेष प्रवर्तन अभियान जारी रहेगा। उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी करने वालों पर सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
विधिक माप विज्ञान विभाग ने खरीदारी के दौरान उपभोक्ताओं से निम्न बातों की जांच करने की अपील की है—
- पैकेट पर अंकित वजन (Net Quantity)
- अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP)
- पैकर्स/निर्माता का विवरण
- अन्य अनिवार्य घोषणाएं
यदि किसी उत्पाद में कम तौल या अन्य अनियमितता का संदेह हो, तो इसकी सूचना विभाग को देने की अपील की गई है ताकि दोषियों के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई की जा सके।
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