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पंचायत व निकाय चुनाव: 15 नवंबर तक होंगे चुनाव

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जयपुर,एआर लाइव न्यूज। राजस्थान में लंबे समय से लंबित पंचायत और निकाय चुनावों को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने सोमवार को बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि 15 नवंबर 2026 तक पंचायत और नगर निकाय चुनाव की पूरी प्रक्रिया हर हाल में पूरी की जाए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इसके बाद चुनाव कराने के लिए किसी भी प्रकार का अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। | Rajasthan Panchayat Elections 2026 | latest news Panchayat Election Local Body Election

सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में शपथ पत्र प्रस्तुत किया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और न्यायाधीश संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने सरकार से चुनाव की स्पष्ट समय-सारिणी बताने को कहा। | Rajasthan High Court news Panchayat Election Urban Local Body Election

सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि 17 अगस्त 2026 को नगर निकाय चुनाव और 23 सितंबर 2026 को पंचायत चुनाव की घोषणा कर दी जाएगी। इस पर हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि 15 नवंबर 2026 से पहले पूरी चुनाव प्रक्रिया संपन्न कर ली जाए। | Municipal Elections | latest news Panchayat Election Local Body Election

इससे पहले पिछले दिनों हाईकोर्ट ने चुनाव कराने के लिए 31 जुलाई 2026 की समय सीमा तय की थी। हालांकि, ओबीसी आयोग की रिपोर्ट तैयार नहीं होने के कारण निर्धारित समय तक चुनाव कराना संभव नहीं हो सका। इसके बाद राज्य सरकार ने अदालत से समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया था, जिसे सीमित अवधि के लिए स्वीकार करते हुए कोर्ट ने नई अंतिम तारीख 15 नवंबर तय की।

राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि ओबीसी आयोग ने 5 अगस्त 2026 तक आरक्षण संबंधी अपनी रिपोर्ट सौंपने का आश्वासन दिया है। इस रिपोर्ट के आधार पर पंचायत और निकाय चुनावों की आरक्षण प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।

रिपोर्ट के 10 दिन बाद निकलेगी वार्ड आरक्षण की लॉटरी

सरकार ने बताया कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट मिलने के 10 दिनों के भीतर वार्ड आरक्षण तय करने के लिए लॉटरी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इसके बाद चुनावी तैयारियां अंतिम चरण में पहुंचेंगी।

वार्ड आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत और नगर निकाय चुनावों की आधिकारिक तारीखों की घोषणा करेगा और चुनाव कार्यक्रम जारी किया जाएगा।

मुख्य बातें

डिसक्लेमर: एआर लाइव न्यूज (AR Live News) से मिलते-जुलते नामों से रहें सावधान, उनका एआर लाइव न्यूज से कोई संबंध नहीं है। एआर लाइव न्यूज के संबंध में कोई भी बात करने के लिए पत्रकार लकी जैन (9887071584) और पत्रकार देवेन्द्र शर्मा (9672982063) ही अधिकृत हैं।

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