मेडिकल कॉलेजों में 25 CCTV कैमरे, 30 दिन की रिकॉर्डिंग और लाइव फीड अनिवार्य : एनवीआर के नियमों का उल्लंघन करने वाले 70 मेडिकल कॉलेजों की सूची जारी
नई दिल्ली,एआर लाइव न्यूज। मेडिकल शिक्षा में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए National Medical Commission (NMC) ने देशभर के मेडिकल कॉलेजों पर सख्ती बढ़ा दी है। आयोग ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि सभी मेडिकल कॉलेजों को निर्धारित स्थानों पर कम से कम 25 CCTV कैमरे, नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर (NVR) तथा 30 दिनों की रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखने की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करनी होगी। साथ ही इन कैमरों की लाइव फीड NMC से लिंक करना भी जरूरी होगा। | NMC CCTV Guidelines for Medical Colleges
एनएमसी ने CCTV, NVR संबंधित दिशा-निर्देशों का का पालन न करने वाले देश के विभिन्न राज्यों के 70 मेडिकल कॉलेजों की सूची जारी की है। खासबात है कि निर्देशों की पालना नहीं करने वाले कॉलेजों में राजस्थान के 13 मेडिकल कॉलेज हैं और यह सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं। अर्थात सरकारी मेडिकल कॉलेज ही एनएमसी के नियमों की पालना नहीं कर रहे हैं।
सीसीटीवी एनवीआर संबंधित नियमों की पालना नहीं करने वाले प्रदेश के 13 मेडिकल कॉलेज में अलवर, बांसवाड़ा, चुरू, दौसा, करोली, नागौर, पाली, सिरोही, श्रीगंगानगर, झालावाड़, बीकानेर, जैसलमेर और टोंक जिलों के सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं।
लगातार चेतावनी के बावजूद कई कॉलेज नहीं कर रहे पालन
आयोग ने बताया कि उसकी टीम लगातार उन मेडिकल कॉलेजों से संपर्क कर रही है, जिन्होंने अब तक CCTV सिस्टम स्थापित नहीं किया है या अपने NVR की लाइव फीड NMC के साथ साझा नहीं की है। कई बार निर्देश देने के बावजूद अनेक मेडिकल कॉलेज अभी भी नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं।
इसी को देखते हुए NMC ने ऐसे सभी अंडरग्रेजुएट (UG) और पोस्टग्रेजुएट (PG) मेडिकल कॉलेजों की सूची भी तैयार की है, जिन्होंने अब तक निर्धारित मानकों का पालन नहीं किया है।
तत्काल अनुपालन के निर्देश
NMC ने सभी गैर-अनुपालन करने वाले मेडिकल कॉलेजों और संस्थानों को तत्काल CCTV व्यवस्था स्थापित कर NVR को आयोग से लिंक करने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने कहा है कि यदि किसी संस्थान को तकनीकी सहायता या किसी प्रकार का स्पष्टीकरण चाहिए तो वह NMC की तकनीकी सहायता टीम से संपर्क कर सकता है।
NMC ने यह निर्देश UGMSR-2023 (16 अगस्त 2023), PGMSR-2023 संशोधन (20 फरवरी 2026) और MARB Regulations-2023 (2 जून 2023) के तहत जारी किए गए प्रावधानों के अनुपालन में दोहराए हैं। आयोग के अनुसार मेडिकल कॉलेजों में निगरानी व्यवस्था को मजबूत करना अब नियामकीय आवश्यकता है।
पारदर्शिता और सुरक्षा होगी मजबूत
आयोग का मानना है कि CCTV निगरानी व्यवस्था से मेडिकल कॉलेजों में शैक्षणिक एवं प्रशासनिक गतिविधियों की पारदर्शिता बढ़ेगी, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी और आवश्यकता पड़ने पर 30 दिनों तक उपलब्ध रिकॉर्डिंग की समीक्षा भी की जा सकेगी। इससे मेडिकल शिक्षा संस्थानों में नियामकीय मानकों का प्रभावी पालन सुनिश्चित होगा।
राजस्थान के मेडिकल कॉलेजों पर भी लागू होंगे नियम
NMC के ये निर्देश राजस्थान सहित देश के सभी सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों पर समान रूप से लागू होंगे। ऐसे में उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर और अन्य जिलों के मेडिकल कॉलेजों को भी निर्धारित समय में CCTV, NVR और लाइव फीड संबंधी सभी मानकों का पालन सुनिश्चित करना होगा। अनुपालन नहीं करने वाले संस्थानों के खिलाफ NMC नियमानुसार कार्रवाई कर सकता है।
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