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निगम का एक्शन: मेवाड़ बैंक्वेट हॉल और बालाजी कोचिंग भवन सीज

Udaipur nagar nigam Fire Safety Action seized Mewar Banquet Hall and Balaji Coaching InstituteUdaipur nagar nigam Fire Safety Action seized Mewar Banquet Hall and Balaji Coaching Institute

उदयपुर,एआर लाइव न्यूज। उदयपुर में अग्नि सुरक्षा मानकों की पालना को लेकर लापरवाही बरतने और नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ नगर निगम ने सख्ती शुरू कर दी है। निगम ने आज बुधवार को शहर में शिल्पग्राम के सामने स्थित मेवाड़ बैंक्वेट हॉल एवं हिरणमगरी सेक्टर तीन में बीएसएनएल ऑफिस के सामने स्थित बालाजी कोचिंग संस्थान परिसर को सीज कर दिया। | Udaipur nagar nigam Fire Safety Action

नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने बताया कि अग्नि सुरक्षा मानकों को लेकर निगम की अग्निशमन की टीम ने शहर में हाल ही में सर्वे किया था। इसी के तहत नियमों की अवहेलना करने पर शिल्पग्राम के सामने स्थित मेवाड़ बैंक्वेट हॉल और हिरणमगरी सेक्टर तीन में बीएसएनएल ऑफिस के सामने स्थित बालाजी कोचिंग संस्थान के परिसर को बुधवार को सीज कर दिया गया। | Udaipur nagar nigam seized Mewar Banquet Hall near shilpgram udaipur | Udaipur nagar nigam seized bala ji coaching institute Hiran Magri Sector 3 Opposite BSNL Office

निगम के मुख्य अग्निशमन अधिकारी बाबूलाल चौधरी ने बताया कि शिल्पग्राम के सामने स्थित मेवाड़ बैंक्वेट हॉल और हिरणमगरी में बीएसएनएल ऑफिस के सामने स्थित बालाजी कोचिंग संस्थान का निरीक्षण किया गया था। उसमें अग्नि सुरक्षा उपकरणों एवं आवश्यक व्यवस्थाओं की कमी मिलने पर नोटिस जारी किए गए थे। कारवाई के दौरान अग्निशमन अधिकारी शिवराम मीणा व सहायक अग्निशमन अधिकारी नवदीप सिंह भी मौजूद थे।

शिल्पग्राम के सामने अच्छी लोकेशन पर स्थित होने से इस बैंक्वेट हॉल में आए दिन वैवाहिक आयोजन के साथ ही कई बड़े समारोह होते रहते है। मुख्य अग्निशमन अधिकारी बाबूलाल चौधरी ने बताया कि बैंक्वेट हॉल के संचालक को नोटिस देकर निर्धारित समयावधि में अग्निशमन उपकरण स्थापित करने तथा आपातकालीन निकास मार्ग बनाने पाबंद किया गया। उसके बावजूद नोटिस की अनदेखी करने के साथ ही जन सुरक्षा की भी अनदेखी करने पर इस परिसर को सीज कर दिया गया। ऐसी ही लापरवाही बालाजी कोचिंग संस्थान के संचालक द्वारा भी करने पर कोचिंग सेंटर को भी सीज कर दिया गया।

नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने कहा कि बैंक्वेट हॉल, कोचिंग संस्थान, होटल, अस्पताल और अन्य बड़े व्यावसायिक भवनों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था अनिवार्य है। जहां बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होते हैं, वहां सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने स्पष्ट किया कि भविष्य में भी अग्नि सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाले परिसरों के खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी।

प्रमुख बिंदु

डिसक्लेमर: एआर लाइव न्यूज (AR Live News) से मिलते-जुलते नामों से रहें सावधान, उनका एआर लाइव न्यूज से कोई संबंध नहीं है। एआर लाइव न्यूज के संबंध में कोई भी बात करने के लिए पत्रकार लकी जैन (9887071584) और पत्रकार देवेन्द्र शर्मा (9672982063) ही अधिकृत हैं।

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