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आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बरकरार: कुत्तों को वापस वहां न छोड़ें जहां से पकड़ा गया, शेल्टर होम में रखें

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नई दिल्ली,(एआर लाइव न्यूज)। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आवारा कुत्तों को लेकर चल रहे मामले में सुनवायी करते हुए अपने नवंबर 2025 को आदेश के बरकरार रखा है, जिसमें सार्वजनिक स्थानों से आवारा कुत्तों को हटाने के निर्देश दिए गए थे। आदेश में बदलाव करने की सभी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी हैं। Supreme Court Stray Dogs Verdict |

मंगलवार को सुनवायी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि आवारा कुत्तों को जहां से पकड़ा जाए, नसबंदी और टीकाकरण के बाद वापस वहीं न छोड़ें। ऐसे कुत्तों को शेल्टर होम्स में रखें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कुत्तों के काटने की घटनाओं पर रोक नहीं लगी, तो इससे आम लोगों की जिंदगी बहुत बुरी स्थिति में पहुंच सकती है।

पीठ ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सम्मान से जीने के अधिकार में बिना किसी शारीरिक नुकसान, हमले या सार्वजनिक स्थानों पर कुत्ते के काटने जैसी जानलेवा घटनाओं के डर के बगैर हर नागरिक का आजादी से घूमने और सार्वजनिक स्थानों पर जाने का अधिकार शामिल है। संविधान ऐसे समाज की कल्पना नहीं करता जहां राज्य मशीनरी के अपनी संवैधानिक और कानूनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में नाकाम रहने के कारण, बच्चे, बूढ़े और कमजोर नागरिक, शारीरिक ताकत, मौके या हालात के भरोसे जीने को मजबूर हों।

डिसक्लेमर: एआर लाइव न्यूज (AR Live News) से मिलते-जुलते नामों से रहें सावधान, उनका एआर लाइव न्यूज से कोई संबंध नहीं है। एआर लाइव न्यूज के संबंध में कोई भी बात करने के लिए पत्रकार लकी जैन (9887071584) और पत्रकार देवेन्द्र शर्मा (9672982063) ही अधिकृत हैं।

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