जयपुर में 2106 और उदयपुर में 2175 रूपए में मिलेगा कॉमर्शिलय एलपीजी सिलेंडर
एआर लाइव न्यूज। नए वित्तीय वर्ष 2026-27 की आज 1 अप्रेल से शुरुआत हुई है, लेकिन इसकी शुरूआत के साथ ही लोगों के जीवन में काफी-कुछ बदलाव हो रहे हैं। पहले दिन ही कॉमर्शियल सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी होने से महंगाई का झटका लगा है तो आयकर अधिनियम में हुए बदलाव लागू हो गए हैं। केंद्र सरकार और नियामक संस्थाओं द्वारा घोषित प्रमुख बदलाव का सीधा असर आमजनता की जेब, वेतन, टैक्स, सफर और डिजिटल लेनदेन पर पड़ेगा। Commercial LPG Cylinder prices hike | Financial Year 2026-27 | udaipur latest news | udaipur news | udaipur news latest | LPG Cylinder rates | rajasthan news | rajasthan latest news
कमर्शियल एलपीजी के दामों में 195 रूपए की बढोतरी
वित्तीय वर्ष की शुरूआत के साथ आज पहले दिन ही लोगों को महंगाई का झटका लगा है। कॉमर्शिलय गैस सिलेंडर (19 किलोग्राम) की कीमतों में 195 रुपये की भारी बढ़ोतरी की गई है। इससे कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 2000 रूपए के पार निकल गयी है। आज से उदयपुर में कॉमर्शिलय एलपीजी सिलेंडर 2175 रूपए में और जयपुर में 2106 रूपए में मिलेगा। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में यह 2078.50 रुपये में उपलब्ध होगा। चाय-नाश्ते की दुकानें, ठेले, थड़ियों, होटल, रेस्टोरेंट और अन्य व्यवसाय, प्लांट, फैक्ट्रियां जहां कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर का उपयोग होता है, सभी पर इसका सीधा असर पड़ेगा। बाहर खाना खाना महंगा होगा, वहीं कई उत्पादों के रेट भी बढ़ेंगे। Commercial lpg Cylinder Prices hike by rs195 with the start of Financial Year 2026-27
आयकर अधिनियम 2025 आज से लागू
छह दशक पुराना आयकर अधिनियम-1961 के बजाए आज 1 अप्रेल से आयकर अधिनियम 2025 लागू होगा। इस नए कानून का मुख्य उद्देश्य कर प्रक्रियाओं को सरल बनाना है। तकनीकी शब्दों को भी सरल बनाया गया है। जैसे कि अब असेसमेंट ईयर के बजाए वर्तमान अवधि को टैक्स ईयर 2026-27 कहा जाएगा।
नया लेबर कोड लागू : हाथ में आएगी कम सैलरी, बचत ज्यादा होगी
नए लेबर कोड के तहत अब कर्मचारी की बेसिक सैलरी उसके कुल पैकेज (सीटीसी) का कम से कम 50 प्रतिशत होनी चाहिए। इससे कंपनियां विभिन्न भत्तों को 50 प्रतिशत से अधिक नहीं रख सकेंगी। इससे कर्मचारी की बेसिक सैलरी बढ़ेगी तो पीएफ और ग्रेच्युटी ज्यादा कटेगा। लॉन्ग टर्म में देखें तो बचत बढ़ेगी, लेकिन हर माह हाथ में आने वाली वेतन राशि कम हो सकती है।
रेलवे टिकट रिफंड के कड़े नियम
भारतीय रेलवे की रिफंड पॉलिसी में बदलाव हुआ है। अब यात्री ट्रेन प्रस्थान समय से 8 घंटे के भीतर टिकट कैंसिल करते हैं तो उन्हें कोई रिफंड नहीं मिलेगा। टिकट 8 से 24 घंटे पहले कैंसिल की जाती है तो 50 प्रतिशत और 24 से 72 घंटे पहले कैंसिल की जाती है तो 75 प्रतिशत राशि ही रिफंड होगी।
सिबिल स्कोर ज्यादा अपडेटेड होगा
आरबीआई के निर्देशानुसार अब बैंक और वित्तीय संस्थान प्रत्येक 7 दिनों में लोन और क्रेडिट डेटा सिबिल (CIBIL) जैसी कंपनियों को रिपोर्ट करेंगे, पहले यह प्रक्रिया 15 दिनों में होती थी। इससे ग्राहकों का क्रेडिट स्कोर अधिक सटीक और अपडेटेड रहेगा और लोन प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी।
डिसक्लेमर: एआर लाइव न्यूज (AR Live News) से मिलते-जुलते नामों से रहें सावधान, उनका एआर लाइव न्यूज से कोई संबंध नहीं है। एआर लाइव न्यूज के संबंध में कोई भी बात करने के लिए पत्रकार लकी जैन (9887071584) और पत्रकार देवेन्द्र शर्मा (9672982063) ही अधिकृत हैं।
रोचक वीडियोज के लिए एआर लाइव न्यूज के https://www.youtube.com/@arlivenews3488/featured यू-ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें

