पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने से वंचित योग्य व्यक्तियों को अब मिलेंगे अवसर
जयपुर,एआर लाइव न्यूज। दो से अधिक संतान के माता-पिता भी अब राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव लड़ सकेंगे। इस बाबत लाए गए राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक- 2026 को राजस्थान विधानसभा ने सोमवार को ध्वनिमत से पारित कर दिया। Udaipur news rajasthan vidhansabha
विधानसभा में विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि प्रदेश में तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 19 के तहत किसी व्यक्ति के दो से अधिक बच्चे होने पर उसकी पंचायती राज संस्थाओं का सदस्य बनने की पात्रता समाप्त करने का फैसला लिया गया था। उस समय तेज जनसंख्या वृद्धि दर को नियंत्रित करना मुख्य उद्देश्य था। Udaipur news rajasthan vidhansabha
आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा प्रदेशों में इस प्रकार के प्रावधान को पहले ही समाप्त किया जा चुका
समाज में आई जागरूकता के कारण आज जनसंख्या वृद्धि दर में उल्लेखनीय कमी आई है जिससे वर्तमान परिपेक्ष्य में उक्त नियम अप्रासंगिक हो गया है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा प्रदेशों में पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव लड़ने इस प्रकार के प्रावधान को पहले ही समाप्त किया जा चुका है।
दिलावर ने कहा कि दो से अधिक बच्चे होने पर चुनाव लड़ने की पात्रता समाप्त होने के प्रावधान में संशोधन से जो योग्य व्यक्ति दो से अधिक बच्चे होने के कारण पंचायती राज संस्था का सदस्य नहीं बन सकते थे। उन्हें अब चुनावों में भाग लेने का अवसर मिल सकेगा। राजकीय कर्मचारियों के लिए दो से अधिक बच्चे होने पर पदोन्नति नहीं मिलने का प्रावधान भी पूर्ववर्ती सरकार द्वारा समाप्त कर दिया गया था।
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