उदयपुर,(एआर लाइव न्यूज)। मेवाड़ हेल्थ मैनेजमेंट कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बीच चल रहे संपत्ति विवाद में डायरेक्टर सुरभि पोरवाल ने दूसरे डायरेक्टर देव कोठारी और उनके पुत्र मयंक कोठारी, अनुराग कोठारी सहित इनकी संस्था अर्हम शिक्षा एवं शोध संस्थान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवायी है। आरोप है कि देव कोठारी और उनके पुत्रों ने कंपनी की सहेली मार्ग स्थित संपत्ति हड़पने की नियत से फर्जी दस्तावेज तैयार कर संपत्ति उनकी संस्था अर्हम शिक्षा एवं शोध संस्थान को अवैध रूप से किराए पर दे दी और फिर यहां अरिहंत महिला टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज एवं अरिहंत नर्सिंग इंस्टीट्यूट संचालन के लिए संपत्ति सबलेट कर दी। mewar health management director surabhi porwal filed FIR against other director Dev Kothari and his sons anurag and mayank kothari
परिवादी का कहना है कि यह संपत्ति मेवाड़ हेल्थ मैनेजमेंट कंपनी ने 1998 में खरीदी थी और नगर निगम ने कंपनी के डायरेक्टर देव कोठारी के नाम से इस भवन का आवासीय उपयोग के लिए नियमित किया था। इस संपत्ति में 19 कमरे हैं, जिनमें 17 कमरों का जीबीएच अमेरिकन हॉस्पिटल द्वारा आवासीय उपयोग किया जा रहा है, जबकि शेष दो कमरों में आरोपीगणों द्वारा अरिहंत नर्सिंग कॉलेज अवैध रूप से संचालित किया जा रहा है और यहां पूर्व में अरिहंत बीएड कॉलेज भी संचालित था। आरोप है कि इस भवन में कॉलेज और नर्सिंग इंस्टीट्यूट चलाने की अनुमति लेने के लिए भी आरोपीगणों ने मिथ्या दस्तावेज संबंधित राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, इंडियन नर्सिंग काउंसिल, राजस्थान नर्सिंग काउंसिल जैसी सरकारी संस्थाओं में प्रस्तुत किए।
डायरेक्टर का आरोप कंपनी की बोर्ड मीटिंग के बगैर किराए पर दिया भवन
एफआईआर में सुरभि पोरवाल ने कहा है कि आरोपी देव कोठारी कंपनी की संपत्ति के सिर्फ कस्टोडियन थे, लेकिन कंपनी ने आरोपी को कंपनी की संपत्ति किराए पर देने या किराया चिट्ठी बनाने के लिए अधिकृत नहीं किया था, इसके बावजूद आरोपी देव कोठारी ने कंपनी की बोर्ड मीटिंग के बगैर ही फर्जी दस्तावेजों के आधार पर यह संपत्ति अपनी निजी संस्था अर्हम एजुकेशन एंड रिसर्च सोसायटी को किराए पर दे दी और फिर अर्हम सोसायटी ने यहां अरिहंत बीएड कॉलेज और अरिहंत नर्सिंग इंस्टीट्यूट चलाने के लिए यह संपत्ति को सबलेट कर दी। कंपनी की डायरेक्टर सुरभि पोरवाल का कहना है कि उन्हें इस पूरी धोखाधड़ी और जालसाजी का अक्टूबर 2025 में पता चला।
इन धाराओं में दर्ज हुई है एफआईआर
एफआईआर मेवाड़ हेल्थ मैनेजमेंट के डायरेक्टर व अर्हम शिक्षा एवं शोध संस्थान के संस्थापक डॉ देव कोठारी, इनके पुत्र संस्थान अध्यक्ष अनुराग कोठारी और अरिहंत नर्सिंग इंस्टीट्यूट संचालक मयंक कोठारी और अर्हम शिक्षा एवं शोध संस्थान के खिलाफ भारतीय न्याय संहित (बीएनएस) की धारा 318(4), 316(2), 338, 340(2), 61(2), आईटी एक्ट की धारा 66(सी), 66(डी) के तहत हाथीपोल थाने में दर्ज है।
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