नई दिल्ली,(एआर लाइव न्यूज)। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दर्द निवारक दवा निमेसुलाइड (Nimesulide) के 100 मिलीग्राम से अधिक की सभी ओरल (खाने वाली) दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक राजपत्र अधिसूचना में कहा कि यह कदम औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड के परामर्श से उठाया गया है और इसे औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियमए 1940 की धारा 26ए के तहत प्रतिबंधित किया गया है। health ministry ban nimesulide oral drug over 100-mg
स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक निमेसुलाइड एक नॉन-स्टेरॉइडल एंटी-इंफ्लेमेटरी दवा है। जो दर्द तो कम करती है, लेकिन इसकी ज्यादा डोज का उपयोग मानव स्वास्थ्य के लिए जोखिम भरा हो सकता है। हालां कि चिकित्सकों के परामर्श पर 100 एमजी से कम की निमेसुलाइड उपलब्ध हो सकेगी। दवा निर्माता कंपनियों को तत्काल प्रभाव से 100 एमजी से अधिक की निमेसुलाइड दवा का प्रोडक्शन बंद करना होगा।
डॉक्टर के पर्चे से ही मिलेगी कफ सिरप
स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक और अधिसूचना जारी की है, जिसमें कफ सिरप को बिना पर्चे के मिलने वाली दवाओं की सूची से हटा दिया गया है। अधिसूचना के अनुसार खांसी की दवाइयों के लिए सिरप को अनुसूची K से हटा दिया गया है। अनुसूची K उन दवाओं की सूची है, जिन्हें पंजीकृत चिकित्सक के पर्चे की आवश्यकता नहीं होती है। गौरतलब है कि पिछले महीनों में दूषित कफ सिरप से राजस्थान, मध्यप्रदेश में बच्चों की मौत के मामले सामने आए थे। इसके बाद ही यह निर्णय लिया गया है।
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