Site iconSite icon AR Live News

इंडिगो क्राइसिस: मंत्रालय ने सभी एयरलाइंस के लिए हवाई किराया तय किया

ministry orders high level probe in to IndiGo flight cancellations FDTL orders on holdministry orders high level probe in to IndiGo flight cancellations FDTL orders on hold

नई दिल्ली,(एआर लाइव न्यूज)। इंडिगो की सैकड़ों फ्लाइट्स कैंसिल होने से पैदा हुए क्राइसिस और इस क्राइसिस के बीच दूसरी एयरलाइंस द्वारा हवाई यात्रा का किराया चार से पांच गुना बढ़ाकर यात्रियों से वसूलने के मामले में कार्रवाई करते हुए किलोमीटर के अनुसार किराया तय कर दिया है। IndiGo crisis: Ministry sets airfares for all airlines

नागर विमानन मंत्रालय ने शनिवार को जानकारी दी कि मौजूदा व्यवधान के दौरान कुछ एयरलाइनों द्वारा असामान्य रूप से अधिक हवाई किराए वसूले जाने को गंभीरता से लिया गया है। मंत्रालय ने अपनी नियामक शक्तियों का प्रयोग करते हुए सभी प्रभावित मार्गों पर उचित और तर्कसंगत किराया सुनिश्चित कर दिया है। मंत्रायल ने सभी एयरलाइनों को निर्धारित किराया सीमा की अनिवार्य रूप से पालना के निर्देश दिए हैं और यह भी स्पष्ट किया है कि ये सीमाएं तब तक लागू रहेंगी जब तक स्थिति पूरी तरह से स्थिर नहीं हो जाती।

मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार 500 किलोमीटर तक की उड़ान के लिए 7500 रुपये किराया, 500 से 1000 किलोमीटर के लिए टिकट का किराया 12000 रुपये और 1000 से 1500 किलोमीटर की उड़ानों के लिए 15000 रुपये किराया निर्धारित किया गया है, वहीं 1500 किलोमीटर से अधिक की उड़ानों के लिए 18000 रुपये तक का किराया लिया जा सकेगा।

मंत्रालय ने इंडिगो को निर्देश दिए हैं कि फ्लाइट कैंसिल होने से यात्रियों का जो भी रिफंड है, वह बिना किसी देरी के यात्रियों को दिया जाए। मंत्रालय ने इंडिगो को यह सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं कि उड़ानों के रद्द होने या देरी के कारण यात्रियों से अलग हुए उनके सभी सामान का पता लगाया जाए और अगले 48 घंटों के भीतर यात्री के निवास या चुने हुए पते पर वह लगेज सुरक्षित पहुंचाया जाए।

डिसक्लेमर: एआर लाइव न्यूज (AR Live News) से मिलते-जुलते नामों से रहें सावधान, उनका एआर लाइव न्यूज से कोई संबंध नहीं है। एआर लाइव न्यूज के संबंध में कोई भी बात करने के लिए पत्रकार लकी जैन (9887071584) और पत्रकार देवेन्द्र शर्मा (9672982063) ही अधिकृत हैं।

रोचक वीडियोज के लिए एआर लाइव न्यूज केhttps://www.youtube.com/@arlivenews3488/featuredयू-ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें

Exit mobile version