जयपुर,एआर लाइव न्यूज। जल जीवन मिशन घोटाला केस में 7 माह पहले गिरफ्तार हुए पूर्व मंत्री महेश जोशी को जमानत मिल गयी है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मामले में सुनवायी करते हुए महेश जोशी को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। mahesh joshi granted bail by supreme court in jal jeevan mission case
याचिकाकर्ता महेश जोशी की ओर से अधिवक्ता विवेक जैन ने सुप्रीम कोर्ट में दलील पेश की कि प्रकरण में उन्हें फंसाया गया है, प्रकरण को लेकर एसीबी में दर्ज मूल केस में याचिकाकर्ता महेश जोशी का नाम नहीं है। ईडी ने 2.01 करोड़ रुपए का आरोप याचिकाकर्ता पर लगाया है, लेकिन ईडी ये यह नहीं बताया कि यह 2.01 करोड़ रूपए कहां से आए। mahesh joshi granted bail by supreme court in jal jeevan mission case
अधिवक्ता ने कहा ईडी ने अपनी रिपोर्ट में याचिकाकार्त के बेटे की फर्म में 50 लाख रुपए के लेन-देन की बात कही है, जबकि यह राशि कंपनी ने लोन के तौर पर ली थी और उस लोन को चुकाया भी जा चुका है। अगर राशि रिश्वत की होती तो परिवादी का बेटा यह राशि क्यों लौटाता। इधर ईडी के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि राशि लौटाने से अपराध की गंभीरता कम नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवायी कर महेश जोशी की जमानत मंजूर कर ली है।
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