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पंचायत और निकाय चुनाव 15 अप्रैल 2026 तक करवाओ: हाईकोर्ट ने दिए आदेश

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जयपुर,एआर लाइव न्यूज। राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान में पंचायतों और नगरीय निकायों के चुनाव 15 अप्रैल 2026 तक करवाने के आदेश दिए है। कोर्ट ने आगामी 31 दिसंबर तक परिसीमन का काम पूरा करने के आदेश भी दिए है। rajasthan high court decision on panchayat Local body election

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय प्रकाश शर्मा की खंडपीठ ने आदेश दिए है कि राजस्थान सरकार 15 अप्रेल 2026 तक पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव की सभी प्रक्रिया पूरी करे। साथ ही 31 दिसंबर तक सभी जिलों में परिसीमन की प्रक्रिया अनिवार्य रूप से पूरी कर ली जाए, ताकि समय पर चुनाव करवाने में किसी प्रकार की बाधा नहीं आए। rajasthan high court decision on panchayat Local body election

कोर्ट ने परिसीमन को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से हाईकोर्ट को बताया गया कि राजस्थान में वन स्टेट वन इलेक्शन को लेकर परीक्षण किया जा रहा है। इसको लेकर एक समिति भी गठित की गई है। पंचायतों के पुनर्गठन व नगरिय निकायों के परिसीमन का काम चल रहा है।

डिसक्लेमर: एआर लाइव न्यूज (AR Live News) से मिलते-जुलते नामों से रहें सावधान, उनका एआर लाइव न्यूज से कोई संबंध नहीं है। एआर लाइव न्यूज के संबंध में कोई भी बात करने के लिए पत्रकार लकी जैन (9887071584) और पत्रकार देवेन्द्र शर्मा (9672982063) ही अधिकृत हैं।

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