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पंचायत चुनाव जल्दी कराने के आदेश पर हाईकोर्ट डबल बैंच ने लगायी रोक

rajasthan High Court double bench stayed the order of single bench to conduct panchayat elections earlyrajasthan High Court double bench stayed the order of single bench to conduct panchayat elections early

जयपुर,(एआर लाइव न्यूज)। राजस्थान हाईकोर्ट की डबल बैंच ने एकलपीठ की ओर से गत 18 अगस्त को प्रदेश की पंचायतों के चुनाव जल्दी कराने और करीब डेढ़ दर्जन प्रशासकों को पद से हटाने पर रोक के आदेश पर रोक लगा दी है। यह आदेश जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संजीत पुरोहित ने राज्य सरकार की अपील पर दिए। अपील में अतिरिक्त महाधिवक्ता कपिल प्रकाश गुप्ता ने बताया कि एकलपीठ ने 18 अगस्त को पंचायतों के चुनाव जल्दी कराने के आदेश देते हुए याचिकाकर्ता प्रशासकों को पद से हटाने पर रोक लगाई थी।

राज्य सरकार की ओर से अपील में कहा गया कि राज्य सरकार सभी पंचायतों के चुनाव एक साथ कराना चाहती है, ऐसे में कार्यकाल पूरा कर चुके सरपंचों को ही प्रशासक नियुक्त कर दिया गया, यह व्यवस्था अस्थाई तौर पर और पंचायतों के दैनिक कामकाज को सुचारू चलाने के लिए की गई थी, हटाए गए प्रशासकों की किसी प्रकार की विधिक क्षति नहीं हुई है, कुछ प्रशासकों की शिकायत मिलने पर उसे पद से हटाया गया था। नए चुनाव के बाद इन्हें वैसे भी हटाया जाना था।

डिसक्लेमर: एआर लाइव न्यूज (AR Live News) से मिलते-जुलते नामों से रहें सावधान, उनका एआर लाइव न्यूज से कोई संबंध नहीं है। एआर लाइव न्यूज के संबंध में कोई भी बात करने के लिए पत्रकार लकी जैन (9887071584) और पत्रकार देवेन्द्र शर्मा (9672982063) ही अधिकृत हैं।

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