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11 लॉ कॉलेजों पर लगा प्रतिबंध: बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जारी किया आदेश

BCI prohibited 11 law colleges for Admission for Academic Year 2025-2026 and subsequent years until further notice -1BCI prohibited 11 law colleges for Admission for Academic Year 2025-2026 and subsequent years until further notice -1

उदयपुर,(एआर लाइव न्यूज)। विधि महाविद्यालयों (लॉ कॉलेजों) में हुए औचक निरीक्षण में मानकों पर खरे नहीं उतरने पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने उदयपुर के डॉ. अनुष्का लॉ कॉलेज सहित देश के 11 लॉ कॉलेजों को वर्ष 2025-26 और उसके बाद के वर्षों के लिए प्रतिबंधित किया है। इन 11 लॉ कॉलेज में राजस्थान के दो लॉ कॉलेज हैं, जिनमें डॉ. अनुष्का विधि महाविद्यालय ट्रांसपोर्ट नगर, प्रतापनगर, एयरपोर्ट रोड उदयपुर और इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज एंड रिसर्च लॉ, गांव निवाली, रामगढ़ अलवर हैं। BCI prohibited anushka law college with 11 law colleges for Admission for Academic Year 2025-2026 and subsequent years until further notice

जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर देश में लॉ डिग्री कॉर्स कराने वाले कॉलेज और इंस्टीट्यूट्स के औचक निरीक्षण और मॉनीटरिंग के लिए एक हाई लेवल कमेटी गठित की गयी थी। इस हाई लेवल सरप्राइज इंस्पेक्शन मॉनीटरिंग कमेटी ने विभिन्न लॉ कॉलेजों सहित लीगल एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स का औचक निरीक्षण किया। जिसमें कई कॉलेज मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए। इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर इन 11 विधि महाविद्यालयों और इंस्टीट्यूट्स को विधि पाठ्यक्रम चलाने के लिए वर्ष 2025-26 और आने वाले सालों के लिए प्रतिबंधित किया है। इन कॉलेजों वर्ष 2025-26 के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूवल लेटर नहीं मिला है।

डिसक्लेमर: एआर लाइव न्यूज (AR Live News) से मिलते-जुलते नामों से रहें सावधान, उनका एआर लाइव न्यूज से कोई संबंध नहीं है। एआर लाइव न्यूज के संबंध में कोई भी बात करने के लिए पत्रकार लकी जैन (9887071584) और पत्रकार देवेन्द्र शर्मा (9672982063) ही अधिकृत हैं।

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