उदयपुर,(एआर लाइव न्यूज)। ऑनलाइन टूर एंड ट्रेवल एजेंसी के जरिए बुकिंग के बाद होटल में वैसी सर्विसेज नहीं मिलना, जैसी बुकिंग के दौरान बतायी गयी थी, ऐसा कई लोगों के साथ हुआ होगा, लेकिन ज्यादातर लोग इसे एक बुरा अनुभव मानकर शांत रह जाते हैं। ऐसे ही एक मामले में उदयपुर के जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, न्यायालय परिसर ने मेक माय ट्रिप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और उत्तराखंड की होटल गंगा ब्लिस के खिलाफ आदेश पारित किया है।
पीठासीन अधिकारी सुमन गौड़ पाण्डेय और मनीष परमार ने आदेश जारी किया है कि मेक माय ट्रिप और होटल गंगा ब्लिस उदयपुर के सेक्टर 4 निवासी परिवादी रजत मेहता को बुकिंग राशि 11334 रूपए मय वर्ष 2022 से 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर सहित मानसिक क्षतिपूर्ति व वाद खर्च के 5000 रूपए अतिरिक्त परिवादी को अदा करेंगे।
धार्मिक यात्रा पर गए, लेकिन होटल में बतायी सुविधा नहीं होने से मंदिर दर्शन नहीं कर सके
परिवादी के अधिवक्ता भगवती लाल जैन ने बताया कि हिरणमगरी सेक्टर 4 निवासी रजत मेहता ने दिसंबर 2022 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उदयपुर में वाद दायर किया था। इसमें परिवादी ने बताया था कि वे परिवार के साथ 28 और 29 अक्टूबर 2022 को ऋषिकेश होते हुए हरिद्वार की धार्मिक यात्रा पर गए थे। उन्होंने मेक माय ट्रिप इंडिया के जरिए होटल बुकिंग की थी, होटल गंगा ब्लिस में प्रीमियम कैटेगरी के दो कमरे 11334 रूपए में बुक किए थे। होटल गंगा ब्लिस ने उसकी बेवसाइट पर प्रीमियम कमरों की सर्विसेज भी बतायी हुई थीं।
परिवादी परिवार के साथ जब होटल पर पहुंचे तो वहां कमरों की दीवारों में संद (सीलन) थी और बदबू आ रही थी। बाथरूम में गर्म पानी नहीं था, इसके अलावा भी प्रीमियम कैटेगरी के कमरे में जो सुविधाएं बतायी गयी थीं, वे होटल द्वारा नहीं दी गयीं। गर्म पानी नहीं होने से परिवार में कोई नहा नहीं सका। परिवादी ने होटल मैनेजर से शिकायत की तो मैनेजर ने उचित रिस्पॉन्स देने के बजाए वैसे ही एडजस्ट करने को कहा। मेक माय ट्रिप पर शिकायत करने पर भी उचित रिस्पॉन्स नहीं मिला।
ठंडे पानी के चलते परिवादी और उसके साथ ठहरे परिवार के अन्य सदस्य नहा नहीं सके। इससे वे मंदिर दर्शन करने नहीं जा सके। उनकी पूरी धार्मिक यात्रा ही खराब हो गयी। वापसी की टिकट पूर्व में ही बुक की हुई थी, जिसका समय होने पर वे मंदिर के दर्शन किए बगैर ही लौट आए।
दोनों पक्षों की सुनवाई कर दिए आदेश
आयोग ने मामले की सुनवाई की और दोनों पक्षों को सुनने के बाद विपक्षीगण “मेक माय ट्रिप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड” और “होटल गंगा ब्लिस” को आदेश दिए है कि वे परिवादी को उसकी बुकिंग राशि 11334 रूपए मय वर्ष 2022 से 6 प्रतिशत वार्षिक दर ब्याज और 5000 रूपए मानसिक क्षति व परिवाद व्यय के आदेश के 45 दिनों की अवधि में अदा करेंगे।
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