नई दिल्ली,(एआर लाइव न्यूज)। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए 3 अगस्त को एक ही शिफ्ट में नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट पोस्ट ग्रेजुएट (NEET PG 2025) परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दे दी। इस परीक्षा में 2.4 लाख से अधिक उम्मीदवार शामिल होने वाले हैं। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (एनबीईएमएस) ने परीक्षा की तारीख पुनर्निधारित कर 3 अगस्त 2025 को परीक्षा कराने की अनुमति देने के लिए याचिका दायर की थी। दायर याचिका पर न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने सुनवाई की। NEET PG 2025
बेंच ने एनबीई द्वारा परीक्षा आयोजित करने के लिए दो महीने से अधिक का समय देने के अनुरोध पर सवाल किए। एनबीई ने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट के 30 मई के आदेश के अनुसार परीक्षा एक पाली में आयोजित की जानी है। एक पाली में परीक्षा आयोजित करने के लिए उन्हें अतिरिक्त परीक्षा केन्द्रों की व्यवस्था के साथ ही परीक्षा की गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के इंतजाम करने में समय लगेगा। मामले की सुनवायी कर बेंच ने कहा कि तीन अगस्त को नीट-पीजी 2025 आयोजित करने के लिए बताए गए कारण उचित प्रतीत होते हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि नीट-पीजी 2025 परीक्षा आयोजित करने के लिए एनबीई को और समय नहीं दिया जाएगा।
15 जून को होने वाली थी परीक्षा
नीट पीजी 2025 पहले 15 जून को होने वाली थी। सुप्रीम कोर्ट ने 30 मई को दो पालियों में परीक्षा आयोजित करने के एनबीई के फैसले की आलोचना की थी और 15 जून को निर्धारित नीट पीजी 2025 एक ही पाली में आयोजित करने का आदेश दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दो पालियों में परीक्षा आयोजित करने से गड़बड़ी की आशंका रहती है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद एनबीई ने परीक्षा तारीख 15 जून से बढ़ाकर 3 अगस्त करने का निवेदन कर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायक की थी।
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