जिला मजिस्ट्रेट नमित मेहता ने जारी किया आदेश
उदयपुर,(एआर लाइव न्यूज)। भारत-पाक के बीच सीमा पर चल रहे तनाव को देखते हुए उदयपुर में भी जिला प्रशासन हर आवश्यक कदम उठा रहा है। इसी के तहत उदयपुर जिले में ड्रोन उड़ाने और आतिशबाजी पर प्रतिबन्ध लगा दिया है।(udaipur collector Ban drones and fireworks in Udaipur)
उदयपुर जिला मजिस्ट्रेट(जिला कलेक्टर) नमित मेहता ने आज शनिवार दोपहर में आदेश जारी किया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत वर्तमान परिस्थितियों में उदयपुर जिले की सम्पूर्ण सीमा में स्थित आर्मी एरिया, महाराणा प्रताप एयरपोर्ट डबोक, हिन्दुस्तान जिंक, रेल्वे स्टेशन, बस स्टेशन, गैस फेक्ट्री एवं ऐतिहासिक भवनों आदि की सामरिक महता एवं संवेदनशीलता को देखते हुए जिले के सम्पूर्ण नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने एवं आतिशबाजी पर आज दोपहर से 15 मई 2025 को दोपहर 12 तक प्रतिबंध लगा दिया है।(udaipur collector Ban drones and fireworks in Udaipur)
यह एडवाइजरी भी हुई जारी
जिला मजिस्ट्रेट(जिला कलेक्टर) नमित मेहता ने एक एडवाइजरी भी जारी की है। इसके तहत शादियों व अन्य समारोहों में रोशनी इत्यादि के लिए अधिक व्यवस्था नहीं की जाए। ब्लैक आउट होने की स्थिति में आवश्यक रूप से रोशनी को बंद किया जाएं। सार्वजनिक स्थलों, बाजारों, पर्यटन स्थलों, बस स्टैंडों, रेलवे स्टेशनों जैसी भीड़ वाली जगहों पर विशेष निगरानी रखी जाए। सायरन बजने पर निर्देशों की पालना की जाए। बड़े धार्मिक स्थलों, महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों तथा बिजलीघरों, बांधो इत्यादि की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।
अफवाहों को बढ़ावा नहीं दिया जाए
किसी भी साइबर अटैक से बचने के लिए ऐसी सभी महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं जैसे बिजली आपूर्ति, बांधों के गेट खोलना इत्यादि जिनका संचालन कंप्यूटर प्रणाली के माध्यम से होता है वहां सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। खाद्यान्न एवं आमजन के उपयोग हेतु आवश्यक सामग्री की अनावश्यक रूप से होर्डिंग नहीं हो। अफवाहों को बढ़ावा नहीं दिया जाए।
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