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जिले बनाने या समाप्त करने का राज्य सरकार को पूर्ण अधिकार : संसदीय कार्य मंत्री

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राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र : हंगामे के बीच सरकार के मंत्री ने दिया जवाब

देवेंद्र शर्मा, उदयपुर(एआर लाइव न्यूज)। राजस्थान विधानसभा में गुरूवार को पिछले दिनों भजनलाल सरकार द्वारा नवीन जिलों में से 9 जिलों को समाप्त करने को लेकर हंगामा हुआ। अशोक गहलोत सरकार के समय इन जिलों की घोषणा हुई थी।(Rajasthan Assembly Budget Session)

संसदीय कार्यमंत्री ने विधानसभा में संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि प्रदेश के जिलों, क्षेत्रों, डिवीजन आदि के निर्माण, समाप्ति अथवा परिवर्तन करने की शक्ति राज्य सरकार के पास है। राज्य सरकार प्रदेश में नए जिले, उपखंड, तहसील, उप तहसील और गांवों का गठन ध् पुनर्गठन कर सकती है।(Rajasthan Assembly Budget Session)

पटेल ने शून्यकाल में विधान सभा सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के सेक्शन 15 और 16 के अनुसार जिले बनाने या समाप्त करने का राज्य सरकार को पूर्ण अधिकार है। पूर्व में बनी परमेश चंद्र कमेटी के आधार पर व इसके अनुरूप ही वर्तमान कमेटी का निर्धारण किया गया है। इसमें किसी प्रकार का कोई राजनैतिक प्रभाव नहीं रहा।

संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि वर्तमान में जिलों को समाप्त करने का निर्णय पूर्ण बारीकी व गहन अध्ययन के बाद ही किया गया है। इसमें भौगोलिक स्थितिए जनसंख्याए प्रशासनिक व्यवस्थाए पिछड़ापन तथा बुनियादी सुविधाओं जैसे आधारभूत मापदंडों के आधार पर ही नवीन जिलों में से 9 जिलों को समाप्त किया गया है।

संसदीय कार्य मंत्री के जवाब से विपक्ष संतुष्ठ नजर नहीं आया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम ​जूली ने कहा कि यह बहुत गंभीर विषय है। संसदीय मंत्री ने यह नहीं बताया कि कौनसा जिला किस तथ्य के आधार पर खारिज किया गया। सदन में हंगामा बढ़ता रहा और कई विधायक वेल में भी आ गए।

डिसक्लेमर: एआर लाइव न्यूज (AR Live News) से मिलते-जुलते नामों से रहें सावधान, उनका एआर लाइव न्यूज से कोई संबंध नहीं है। एआर लाइव न्यूज के संबंध में कोई भी बात करने के लिए पत्रकार लकी जैन (9887071584) और पत्रकार देवेन्द्र शर्मा (9672982063) ही अधिकृत हैं।

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