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राजस्थान विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक पेश

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जयपुर,(एआर लाइव न्यूज)। राजस्थान विधानसभा में सोमवार 3 फरवरी को भजनलाल सरकार ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक पेश किया गया। स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी धार्मिक विधेयक यानी श्द राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन 2024 पेश किया। अब इस बिल को बजट सत्र में ही बहस के बाद पारित करवाया जाएगा। अभी तक देश में उत्तर प्रदेश, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक जैसे राज्यों में धर्मांतरण विरोधी कानून पहले से प्रभावी हैं। anti conversion bill in rajasthan vidhan sabha

इस बिल के तहत जबरन धर्मांतरण पर अधिकतम 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है और अगर कोई अपनी ईच्छा से धर्मपरिवर्तन करना चाहता है तो उसे 60 दिन पहले इसकी सूचना कलेक्टर को देनी होगी। कोई व्यक्ति ईच्छा से भी तय प्रक्रिया के तहत ही धर्म परिवर्तन कर सकेगा। इस बिल में लव जिहाद के खिलाफ भी प्रावधान है। बिल में लव जिहाद को परिभाषित किया है। अगर कोई धर्म बदलवाने के लिए शादी करता है, वह लव जिहाद माना जाएगा। अगर यह साबित होता है कि शादी का मकसद लव जिहाद है तो ऐसी शादी को रद्द किया जा सकेगा। पारिवारिक न्यायालय ऐसे विवाह को अमान्य घोषित कर सकता है।

राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही दो दिन बाद आज सोमवार शुरू हुई। शुरूआत से ही सदन की कार्यवाही हंगामेदार रही। हालां कि विधायकों के सवालों पर संबंधित मंत्रियों ने जवान दिए। कुछ जवाब पर विपक्ष ने हंगामा कर असंतोष जताया। विधायकों ने सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए अवाप्त जमीन का किसानों को दिए जाने वाले मुआवजें को बढ़ाने, फसल खराबा पर किसानों के समय पर मुआवजा देने, किसानों की ऋण मांफी, आरटीई के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश सहित अन्य मुद्दे विधानसभा में उठाए हैं। anti conversion bill in rajasthan vidhan sabha

डिसक्लेमर: एआर लाइव न्यूज (AR Live News) से मिलते-जुलते नामों से रहें सावधान, उनका एआर लाइव न्यूज से कोई संबंध नहीं है। एआर लाइव न्यूज के संबंध में कोई भी बात करने के लिए पत्रकार लकी जैन (9887071584) और पत्रकार देवेन्द्र शर्मा (9672982063) ही अधिकृत हैं।

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