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सावधान: जीएसटी उल्लंघन के फर्जी समन को करदाता अब वेरीफाई कर सकेंगे

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एआर लाइव न्यूज। हाल ही में यह देखा गया है कि धोखाधड़ी के इरादे से कुछ व्यक्ति करदाताओं को फर्जी समन बना कर भेज रहे हैं और समन के नाम पर करदाताओं के साथ साइबर ठगी को अंजाम दिया जा रहा है। ठग फर्जी समन भी ऐसा बनाकर जारी करते हैं, कि वह असली लगे, जिसके लिए वह समन पर विभाग के विशेष प्रतीक चिन्‍ह (लोगो) और दस्तावेज़ पहचान संख्या (DIN) का इस्तेमाल तक कर रहे हैं। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि करदाता इसी DIN नंबर से पता कर सकते हैं कि उसे मिला समन/पत्र/नोटिस असली है या साइबर ठगों का जाल। (GST violation fake Summons could be verify online)

करदाता सीबीआईसी की वेबसाइट https://esanchar.cbic.gov.in/DIN/DINSearch पर “VERIFY CBIC-DIN” विंडो का उपयोग करके सीबीआईसी के किसी भी अधिकारी द्वारा जारी समन सहित किसी भी संचार की वास्तविकता को आसानी से सत्यापित कर सकते हैं। ऐसे में करदाता थोड़ी सी जागरूकता से यह पता लगा सकते हैं कि वे जीएसटी खुफिया महानिदेशालय (डीजीजीआई), केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) की जांच के दायरे में हैं या नहीं। GST violation fake Summons could be verify online

डीआईएन की पुष्टि करने पर, यदि कोई व्यक्ति या करदाता पाता है कि समन/पत्र/नोटिस फर्जी है, तो इसकी सूचना तुरंत संबंधित कार्यालय को दी जा सकती है। इससे सक्षम डीजीजीआई/सीजीएसटी गठन को जनता को ठगने के लिए फर्जी समन/पत्र/नोटिस का उपयोग करने वाले धोखेबाजों के खिलाफ कानून प्रवर्तन कार्रवाई करने में सक्षम बनाया जा सकेगा। सीबीआईसी ने सभी सीबीआईसी अधिकारियों द्वारा भेजे गए संदेश पर डीआईएन बनाने और उद्धृत करने के संबंध में 5 नवंबर 2019 को परिपत्र संख्या 122/41/2019-जीएसटी जारी किया है।

डिसक्लेमर: एआर लाइव न्यूज (AR Live News) से मिलते-जुलते नामों से रहें सावधान, उनका एआर लाइव न्यूज से कोई संबंध नहीं है। एआर लाइव न्यूज के संबंध में कोई भी बात करने के लिए पत्रकार लकी जैन (9887071584) और पत्रकार देवेन्द्र शर्मा (9672982063) ही अधिकृत हैं।

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