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राजस्थान अप्रधान खनिज रियायती नियम, 2017 में संशोधन अधिसूचना जारी

Department of Mines & Geology rajasthanDepartment of Mines & Geology rajasthan

जयपुर, (एआर लाइव न्यूज)। राज्य सरकार ने राजस्थान खनिज नीति 2024 और राजस्थान एम सेंड नीति 2024 के प्रावधानों के अनुसार राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम 2017 में आवश्यक प्रक्रियात्मक संशोधन जारी कर दिए हैं। नए प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं।(Rajasthan Minor Mineral Concession Rules)

प्रमुख सचिव माइंस टी रविकान्त ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायती नियम 2017 में आवश्यक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर नई खनिज और एम सेंड नीति जारी करने के साथ ही राजस्थान अप्रधान खनिज रियायती नियमों में भी नई नीतियों के अनुरुप आवश्यक प्रावधान किये गए है।(Rajasthan Minor Mineral Concession Rules)

डिसक्लेमर: एआर लाइव न्यूज (AR Live News) से मिलते-जुलते नामों से रहें सावधान, उनका एआर लाइव न्यूज से कोई संबंध नहीं है। एआर लाइव न्यूज के संबंध में कोई भी बात करने के लिए पत्रकार लकी जैन (9887071584) और पत्रकार देवेन्द्र शर्मा (9672982063) ही अधिकृत हैं।

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