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उदयपुर : सर्वोदय अकादमी कोचिंग सेंटर के खिलाफ एफआईआर दर्ज

FIR lodged against Sarvodaya Academy Saifan Bedla Road UdaipurFIR lodged against Sarvodaya Academy Saifan Bedla Road Udaipur

उदयपुर,(एआर लाइव न्यूज)। शहर में सार्वजनिक स्थलों, बिजली के पोल, बस स्टॉप पर मनमर्जी पूर्वक पोस्टर, फ्लेक्स आदि लगाकर शहर की सुंदरता खराब करने पर नगर निगम ने कोचिंग सेंटर सर्वोदय अकादमी के खिलाफ हाथीपोल थाने में सम्पत्ति विरूपण अधिनियम के तहत मामला दर्ज करवाया है। (Sarvodaya Academy Udaipur)

नगर निगम आयुक्त रामप्रकाश ने बताया कि साइफन-बेदला रोड पर संचालित कोचिंग सेंटर सर्वोदय अकादमी द्वारा बिना अनुमति के शहर भर में जगह-जगह पोस्टर, फ्लेक्स आदि प्रचार सामग्री चस्पा कर दी। इस पर नगर निगम के सीआई मांगीलाल डांगी के मार्फत हाथीपोल थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। इस पोस्टर पर डॉ.नरेंद्रसिंह भाटी(जोधपुर), मोबाइल नंबर सहित कोचिंग सेंटर से जुड़ी अन्य जानकारियां अंकित है।(Sarvodaya Academy Udaipur)

निगम सीआई मांगीलाल डांगी ने राजस्थान संपत्ति विरूपण अधिनियम 2006 और राजस्थान विरूपण निवारण संशोधन 2015, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 धारा 297 ए के तहत मामला दर्ज करवाया गया है। एफआईआर में बताया है कि एमबी हॉस्पीटल के बाहर निगम के बस स्टॉप के डिसप्ले बोर्ड को सर्वोदय अकादमी के पोस्टर से पाट दिया गया। इस पोस्टर पर डॉ.नरेंद्रसिंह भाटी (जोधपुर), मोबाइल नंबर सहित कोचिंग सेंटर से जुड़ी अन्य जानकारियां अंकित है।

सर्वोदय अकादमी ने अपने प्रचार के लिए अति ही कर दी। इस कोचिंग सेंटर के कर्ताधर्ताओं ने शहर में जहां जगह मिली वहीं पर पोस्टर, फ्लेक्स ऐसे लगा दिए मानों कानून नाम की कोई चीज ही नहीं हो। फतहसागर जैसे प्रमुख पर्यटन स्थल पर भी पोस्टर चस्पा कर दिए गए। इस पर निगम आयुक्त ने सख्ती दिखाई है। निगम आयुक्त ने बताया कि सार्वजनिक स्थलों पर इस प्रकार बिना अनुमति प्रचार सामग्री लगाना गैरकानूनी है। निगम ऐसे लोगों, संस्थानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएगा। पूर्व में कई लोगों, संस्थाओं के खिलाफ इस प्रकार की कार्रवाई निगम करवा चुका है।

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