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सुप्रीम कोर्ट ने कहा बुलडोजर एक्शन कानून का उल्लंघन है, प्रशासन कानून से बड़ा नहीं हो सकता

supreme-court on bulldozer action released guidelines and says properties cannot be demolished merely because of criminal accusationssupreme-court on bulldozer action released guidelines and says properties cannot be demolished merely because of criminal accusations

नई दिल्ली,(एआर लाइव न्यूज)। देश के विभिन्न राज्यों में चल रहे बुलडोजर एक्शन पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए सख्त रूख अपनाया है। मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि बुलडोजर एक्शन कानून का उल्लंघन है, प्रशासन कानून से बड़ा नहीं हो सकता। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बैंच ने बुलडोजर एक्शन पर पूरे देश के लिए 15 बिंदू की गाइडलाइन जारी की हैं। (supreme court on bulldozer action)

कोर्ट ने कहा कि अगर किसी आरोपी का घर गलत तरीके से गिराया जाता है तो पीड़ित परिवार को मुआवजा देना होगा। घर तोड़ना मौलिक अधिकारों का हनन है। अगर घर गिराने का फैसला ले लिया गया है तो 15 दिन का समय दिया जाए। 15 दिन पहले विधिवत तरीके से नोटिस भेजना होगा। घर गिराने की कार्रवाई की वीडियोग्राफी जरूरी है। कानून का पालन करना अनिवार्य है, देश में कानून का राज होना आवश्यक है। एक सदस्य आरोपी है तो सजा पूरे परिवार को नहीं मिल सकती। अफसर कोर्ट की तरह कार्य न करें, सरकारी शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए, कोर्ट ने कहा किसी आरोपी का घर गलत तरीके से गिराया जाता है, तो जिम्मेदार अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा।

न्यायालय ने आदेश में यह भी स्पष्ट किया कि ये निर्देश किसी सार्वजनिक स्थान जैसे सड़क, गली, फुटपाथ, रेलवे लाइन या किसी नदी या जल निकाय पर कोई अनधिकृत संरचना होने पर लागू नहीं होंगे। तथा ऐसे मामलों में भी लागू नहीं होंगे जहां न्यायालय द्वारा कोई आदेश पारित किया गया हो।

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डिसक्लेमर: एआर लाइव न्यूज (AR Live News) से मिलते-जुलते नामों से रहें सावधान, उनका एआर लाइव न्यूज से कोई संबंध नहीं है। एआर लाइव न्यूज के संबंध में कोई भी बात करने के लिए पत्रकार लकी जैन (9887071584) और पत्रकार देवेन्द्र शर्मा (9672982063) ही अधिकृत हैं।

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