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उदयपुर में दोषी युवक को फांसी की सजा हुई: मावली दुष्कर्म-हत्या केस, पोक्सो एक्ट में मृत्युदंड का उदयपुर में पहला केस

उदयपुर,(एआर लाइव न्यूज)। उदयपुर जिले के मावली थाना क्षेत्र के गांव में 29 मार्च 2023 को 8 वर्ष की मासूम के साथ दरिंदगी कर हत्या करने और लाश के टुकड़े-टुकड़े कर फेंक देने के मामले में आज सोमवार 4 नंवबर को विशेष न्यायालय (पोक्सो एक्ट) क्रम-2 ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए दोषी युवक कमलेश सिंह उर्फ करण पुत्र राम सिंह को मृत्युदंड (फांसी) की सजा सुनाई है। वहीं दोषी युवक के माता-पिता किशन कुंवर और राम सिंह को साक्ष्य मिटाने के आरोप में दोषी मानते हुए 4-4 वर्ष के कारावास की सजा दी है। न्यायालय के पीठासीन अधिकारी संजय भटनागर ने यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। (udaipur mavli minor rape murder case court sentence death penalty to culprit)

संभवतः उदयपुर में यह पहला केस है, जब पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज किसी मामले में दोषी को फांसी की सजा सुनायी गयी है। न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद 25 अक्टूबर 2024 को आरोपियों को दोषी करार दिया है और आरोपियों की सजा पर फैसला सुनाने के लिए 4 नंवबर की तारीख दी थी।

29 मार्च 2023 को मावली थाना क्षेत्र के एक गांव में आरोपी कमलेश ने गांव की ही एक 8 वर्षीय मासूम का अपहरण कर उसके साथ दरिंदगी की और फिर हत्या कर शव के टुकड़े-टुकड़े कर फेंक दिए थे। इस केस ने पूरे उदयपुर को झकझोर कर रख दिया था। बच्ची के लापता होने पर उसके परिजनों ने पुलिस को सूचना दी, पुलिस ने जब गांव में गहन तलाश की तो बच्ची के शव के टुकड़े बरामद हो गए। पुलिस ने तफ्तीश कर आरोपी कमलेश को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस पड़ताल में सामने आया कि कमलेश के माता-पिता किशन कुंवर और राम सिंह को उनके बेटे के कुकृत्य के बारे में पता चल गया था, इसके बावजूद पुलिस को बताने के बजाए उन्होंने बेटे को बचाने के लिए उसकी साक्ष्यों को मिटाने में मदद की। पुलिस ने मामले में आरोपी कमलेश और उसके माता-पिता को गिरफ्तार कर पड़ताल पूरी की और चालान पेश किया।

पुलिस तफ्तीश में इस बात का खुलासा हुआ था कि दोषी युवक को पोर्न वीडियो देखने की लत थी, यहां तक कि दोषी युवक ने पोर्न वीडियो देखने के बाद ही मासूम के साथ हैवानियत की थी। केस में आरोपियों की गिरफ्तारी और पुलिस द्वारा चालान पेश किए जाने के बाद मामले की सुनवायी करते हुए कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनी। इस दौरान 42 गवाह पेश हुए और 174 प्रलेखीय साक्ष्य और 27 आर्टिकल प्रस्तुत किए गए। आरोपी युवक कमलेश उर्फ करण सिंह को आईपीसी की धारा 363, 366, 376(2)(N), 302 और पोक्सो एक्ट के तहत सजा सुनाई है। जबकि कमलेश के माता-पिता किशन कुंवर और राम सिंह को साक्ष्य मिटाने के आरोप में आईपीसी की धारा 201 के तहत दोषी करार देते हुए सजा सुनायी गयी है। udaipur mavli minor rape murder case court sentence death penalty to culprit

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डिसक्लेमर: एआर लाइव न्यूज (AR Live News) से मिलते-जुलते नामों से रहें सावधान, उनका एआर लाइव न्यूज से कोई संबंध नहीं है। एआर लाइव न्यूज के संबंध में कोई भी बात करने के लिए पत्रकार लकी जैन (9887071584) और पत्रकार देवेन्द्र शर्मा (9672982063) ही अधिकृत हैं।

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